बिल्डर तथा रियल स्टेट एजेंट को पंजीयन कराना होगा
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उमरिया | 17-जुलाई-2017
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कलेक्टर श्री माल सिंह ने बताया कि भू संपदा विनियामक अधिनियम 2016 जो 1 मई 017 से प्रभावशील है, इसमे रियल स्टेट परियोजनाओ का पंजीयन अनिवार्य किया गया है। प्राधिकरण की परिधि में वे परियोजनाएं आती है जो 8 ईकाई से अधिक है। भविष्य में निर्मित होना प्रस्तावित है या 30 अप्रैल 017 को अपूर्ण थी, जिनको पूर्णता प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नही किया गया हो। प्रमोटर्स और डेव्हलपर्स को अपने प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करने के पूर्व रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। अपूर्ण आवासीय तथा व्यवसायिक परियोजनाओ का पंजीयन 31 जुलाई 017 के पूर्व कराया जाना अनिवार्य है। सभी आवेदक अविलंब प्राधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें। 31 जुलाई के बाद सभी अपंजीकृत परियोजनाएं अवैध हो जाएगी। उनमें किसी तरह का निर्माण एवं बिक्री नही की जा सकेगी। कलेक्टर श्री माल सिंह ने बताया है कि प्राधिकरण द्वारा पंजीयन संबंधी समस्त प्रक्रिया को वेबबेस्ड आनलाइन के रूप में पंजीयन हेतु संप्रवर्तक, बिल्डर तथा रियल स्टेट एजेंट आवेदन अथारिटी की विकसित वेबसाइट पर आसानी से कर सकते है। ऐसे लोगो से कहा गया है कि इंटरनेट पर रेरा एक्ट 2016 प्रिंट आउट निकालकर अध्ययन कर सकते है। कलेक्टर ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र के संप्रवर्तक, बिल्डर तथा रियल स्टेट एजेंट को अध्यक्ष मध्यप्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण भोपाल के समक्ष पंजीयन कराने हेतु निर्देशित करें।
(277 days ago)
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