समाचार में प्रकाशित खबर के संबंध में वस्तुस्थिति
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शहडोल | 08-अप्रैल-2021
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मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय अधिकारी संजीव मेहरा ने कतिपय समाचार पत्र में गत दिवस को प्रकाशित खबर शहर की फिजाओं में जहर घोल रहा यूज आयल के संबंध में जानकारी दी है कि खतरनाक अपशिष्ट व अन्य अपशिष्ट नियम 2016 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक संस्थान उद्योगों के द्वारा खतरनाक अपशिष्ट का समुचित रूप से संग्रहण उपचार एवं प्रबंधन किया जाना वैधानिक रूप से आवश्यक है शहडोल संभाग में लगभग शहडोल जिले के अंतर्गत 111.38 मेट्रिक टन खतरनाक अपशिष्ट स्पेंट आयल उद्योगों से वर्ष 2019-20 में उत्पन्न होते हैं जिसे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संग्रहित कराकर प्रबंधन कराया गया हैस शहडोल जिले से उत्पन्न होने वाले खतरनाक ठोस अपशिष्ट यूज्ड आयल के संबंध में अपनाई जा रही है। शहडोल जिले में संचालित यूज आयल उत्पन्न करता उद्योगों एवं संस्थानों को उनके द्वारा उत्पन्न किए जा रहे यूज आयल की मात्रा, शहडोल जिले के अंतर्गत शहरी,कस्बाई एवं ग्रामीण क्षेत्र में जगह-जगह पर आम आदमी वाहनों की सर्विसिंग हेतु गुमटी नुमा प्रकृति के सर्विस सेंटर संचालित है जिनके द्वारा प्रतिदिन औसतन चार से पांच वाहनों की सर्विसिंग का कार्य किया जाता है वर्तमान में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल में कार्यरत कार्यपालक स्तर के कुल 5 अधिकारी कर्मचारी होने के कारण एवं क्षेत्र अंतर्गत 4 जिलों का कार्य क्षेत्र होने के कारण छोटे-छोटे गुमटी नुमा सर्विस सेंटर को परिसंकट अपशिष्ट तथा अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमा पार संचलन) नियम 2016 के प्रावधानों के तहत व्यावहारिक रूप से शामिल किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है, इन्हें संबंधित नगरीय निकायों के दुकान स्थापना हेतु का पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
(5 days ago)
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