सभी शासकीय कार्यालय सप्ताह में पाँच दिन ही लगेंगे
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सभी नगरों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा
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सिंगरौली | 08-अप्रैल-2021
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प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए, प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालय आगामी तीन माह तक सोमवार से शुक्रवार तक सप्ताह में पाँच दिन प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक लगेंगे तथा शनिवार एवं रविवार को कार्यालय बंद रहेंगे। गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देश अनुसार प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। प्रदेश के सभी शहरों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। लॉकडाउन की अवधि में इन गतिविधियों को प्रतिबंध से छूट रहेगी। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार अन्य राज्यों से माल व सेवाओं का आगमन, केमिस्ट, राशन की दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पम्प, बैंक, एटीएम, दूध व सब्जी की दुकानों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। इसके साथ ही औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों के लिए कच्चा व तैयार माल, औद्योगिक कर्मचारी व अधिकारियों का आवागमन, केन्द्र व राज्य सरकार तथा स्थानीय निकाय के अधिकारी कर्मचारी, परीक्षा केन्द्र आने जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा कार्य से जुड़े अधिकारी कर्मचारी भी लॉकडाउन के इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इसके साथ ही एम्बूलेंस व फायर ब्रिगेड, टीकाकरण के लिए आने जाने वाले नागरिकगण व अधिकारी कर्मचारी, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन से आने जाने वाले यात्री भी लॉकडाउन के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। समाचार पत्र वितरक, ठेलों पर सब्जी बेचने वाले, घरेलू गैस सिलेण्डर प्रदायकर्ता कर्मचारी को भी प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
(3 days ago)
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