कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भोपाल श्री अविनाश लवानिया ने भोपाल जिले में रेमडीसेवर इंजेक्शन के उपयोग को लेकर सख्त आदेश जारी किए है।
श्री लवानिया ने निर्देशक एवं अधीक्षक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , भोपाल, अधिष्ठाता गांधी मेडिकल कालेज सहित समस्त शासकीय अशासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, समस्त शासकीय चिकित्सालय, संचालक एवं अधीक्षक, समस्त अशासकीय चिकित्सा नर्सिग, भोपाल को रेमडेसीवीर इंजेक्शन के उपयोग के संबंध में निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने कहा है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देश के परिप्रेक्ष्य में रेमडिसीवीर के आपातकालीन और निर्देशित परिस्थितियों में ही उपयोग किया जाए और इसका रिकार्ड भी संधारित किया जाए।
रेमडेसीवीर इंजेक्शन के उपयोग के लिये भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी अपडेटेड क्लीनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉर कोविड -19 3 जुलाई.2020 का पालन सुनिश्चित किया जाये। रेमडेसीवीर इंजेक्शन का उपयोग स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना नियंत्रण एवं इलाज के लिये जारी की गई गाइडलाइन्स अनुसार किया जाये।
नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश द्वारा रेमडिसीवीर के उपयोग / सुलभ आपूर्ति के लिए निर्देश जारी किये गये हैं। रेमडेसीवीर इंजेक्शन को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन के अंतर्गत इनवेस्टीगेशनल थैरेपी के लिए मान्य किया गया हैं। इस औषधि का उपयोग प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग की शर्त पर ही किया जाये।
रेमडेसीवीर इंजेक्शन किस मरीज को किन इमरजेंसी स्थिति में दी गई हैं का रिकार्ड संधारित किया जाये तथा चिकित्सक ( specialist ) द्वारा लिखे गए पर्चे (Presciption) पर इमरजेंसी परिस्थितियों को अंकित किया जाये, अस्पताल के रिकार्ड में भी इन परिस्थितियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाये।
रेमडेसीवीर इंजेक्शन का रिकॉर्ड औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं अधिनियम , 1945 के प्रावधानों के तहत संधारित किया जाये। निरीक्षण / जांच के दौरान निरीक्षण कर्ता अधिकारी / जाँच अधिकारी के समक्ष रिकार्ड प्रस्तुत किया जाये।
रेमडेसीवीर इंजेक्शन का उपयोग इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन ( EUA ) के अंतर्गत प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए ही मान्य हैं। उपरोक्त परिस्थितियों को छोड़कर चिकित्सक द्वारा रेमडेसीवीर इंजेक्शन को प्रेस्क्राइब करना अथवा फार्मासिस्ट द्वारा डिस्पेंस करने की स्थिति में सम्पूर्ण दायित्व संबंधित चिकित्सक / चिकित्सालय / नर्सिंगहोम का होगा।