जिला बाल संरक्षण अधिकारी एम.एस.अम्ब, के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला भिण्ड के द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत शहर के न्यू एस.जी.एम. स्कूल बाईपास रोड सर्किट हाउस के पास एवं शहर के विद्यावती स्कूल भिण्ड में गत दिवस प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की गई।
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री एम. एस. अम्ब द्वारा बच्चों को अपने आप को कैसे सुरक्षित रखा जाता है। इस विषय पर सम्पूर्ण जानकारी देते हुए बताया है कि जब आप असुरक्षित महसूस करें अथवा खतरा होने की संभावना हो तो इस बात बिल्कुल भी न छिपाये तथा जो आप का सबसे विश्वनीय हो उसे अपनी बात बताऐ जैसे आपके माता-पिता या आपके स्कूल के शिक्षक आदि।
बाल संरक्षण अधिकारी श्री अजय सक्सैना द्वारा बच्चों को पोक्सो एक्ट की विस्तृत जानकारी देते हुए खतरा होने पर अथवा जरा सी संभावना होने पर तत्काल शिकायत करने का तरीका भी बताया तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा स्थापित पोर्टल पोक्सो ई- बाक्स पर शिकायत करने का तरीका भी बताया गया। बाल संरक्षण अधिकारी अनिल कुमार शर्मा द्वारा बच्चों को चाइल्ड-हेल्पलाइन (1098) तथा किशोर न्याय अधिनियम के तहत दी जाने वाली सुबिधाओं की जानकारी दी गई तथा विद्यालय में पोक्सो एक्ट के तहत शिकायत पेटी स्थापित होने की बात की गई।
उच्च शिक्षा विभाग से उपस्थित डॉ. आर.ए. शर्मा (समाज शास्त्री) द्वारा बच्चों से कुछ जनरल नॉलेज से संबंधित सवाल भी पूछे तथा बच्चों द्वारा सही उत्तर देने देने पर पुरस्कार का वितरण किया गया। श्री शर्मा ने कहा कि इस प्रकार प्रश्नोत्तरी से बच्चों का मनोबल बढता है। कार्यक्रम में अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति जिला भिण्ड श्री रविन्द्र कुमार शर्मा एवं विभाग की ओर से श्री आनंद मिश्रा, श्री जितेन्द्र शर्मा, श्री सुधीर शर्मा, श्री दीपेन्द्र शर्मा, श्री अनुरूद्व शर्मा सहित विद्यालय के प्राचार्य व अन्य स्टॉफ सहित लगभग 980 बच्चें उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बच्चों को एक्ट से संबंधित पोक्सो किट, पैम्प्लेट तथा पेन, चॉकलेट वितरित की गई।