09 मार्च को आयोजित होगी वर्ष 2019 की प्रथम नेशनल लोक अदालत
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विद्युत प्रकरणों के निराकरण पर इस बार भी मिलेगी विशेष छूट
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गुना | 12-फरवरी-2019
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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार 09 मार्च 2019 शनिवार को प्रदेश में उच्च न्यायालय स्तर से समस्त जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला गुना में भी में जिला न्यायाधीश श्री राजेश कुमार कोष्टा के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय गुना, तहसील न्यायालय चांचौड़ा/राधौगढ़/आरोन में भी नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। उक्त नेशनल लोक अदालत में आपराधिक , सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, निगोशिएविल इंस्टूमेन्ट एक्ट के अंतर्गत् चैक बाउन्स, कुटुम्ब न्यायल, ग्राम न्यायाल, राजस्व न्यायालय, बैंक आदि विभागों के लंबित एवं बैंक, विद्युत, नगरपालिका, आदि के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण अधिक से अधिक संख्या में किया जाना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अपर जिला जज/सचिव श्री ए.के. मिश्र ने जानकारी देते हुये बताया कि दिनांक 09 मार्च 2019 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में रखे जाने वाले विद्युत प्रकरणों के निराकरण पर इस बार भी पूर्व की भांति छूट का लाभ पक्षकारों को प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 09 मार्च 2019 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135,138 एवं 126 के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों में छूट प्रदान की जावेगी। समस्त घरेलू, समस्त कृषी 05 किलों वाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औधौगिक उपभोक्ताओं को प्रीलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इसी प्रकार लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। उपरोक्तानुसार छूट तभी प्राप्त होगी जब आवेदक छूट के उपरांत शेष आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का भुगतान एकमुश्त करेगा, उपभोक्ता के नाम से अन्य कोई विद्युत प्रभार बसूलनीय न हो व एक बार छूट का लाभ प्राप्त करने के पश्चात पुनः छूट का लाभ प्राप्त नहीं होगा। सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जावेगी। जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विमल प्रकाश शुक्ला द्वारा निर्देशित किया गया है कि, उक्त छूट केवल 09 मार्च 2019 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के समक्ष रखे जाने प्रकरणों पर ही लागू होगी। नगरपालिका के जलकर/संपत्तिकर प्रकरणों में भी पूर्व की भांति छूट मिलेगी।
(4 days ago)
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