नेशनल लोक अदालत के संबंध में बैठक संपन्न
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छिन्दवाड़ा | 10-नवम्बर-2020
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 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री बी.एस.भदौरिया के निर्देशन में जिला मुख्यालय और तहसील सिविल न्यायालयों में आगामी 12 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिये आज स्थानीय ए.डी.आर.भवन में बीमा कंपनी, नगर निगम, विद्युत विभाग, बी.एस.एन.एल. और बैंक के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रभारी अधिकारी नेशनल लोक अदालत/विशेष न्यायाधीश श्री राजीव अयाची, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार गोयल, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री रजनीश चौरसिया, संबंधित विभागो के अधिकारीगण व अधिवक्तागण उपस्थित थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश श्री गोयल ने बताया कि बैठक में नेशनल लोक अदालत के प्रभारी अधिकारी/विशेष न्यायाधीश श्री अयाची द्वारा अधिकारियों को अधिक से अधिक प्रकरणों का लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराये जाने व किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने पर जानकारी दिए जाने के लिये निर्देशित किया गया। साथ ही बीमा कंपनी के ऐसे प्रकरण जिनमें राजीनामा की संभावना हो, की सूची जिला कार्यालय को दिए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि 12 दिसम्बर को आयोजित होने वाली ऑनलाईन/ऑफलाईन नेशनल लोक अदालत में जिला मुख्यालय और सिविल न्यायालयों में लंबित सिविल, आपराधिक, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, धारा 138 के अन्तर्गत चैक बाउंस, श्रम विवाद, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण आदि मामलों में समझौता होगा। इसके अतिरिक्त बैंक बकाया वसूली, विद्युत प्रकरण, टेलीफोन और नगरीय निकाय के अन्तर्गत जलकर संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया जायेगा जिसमें संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार छूट भी प्रदान की जायेगी। उन्होनें जिले के सभी अधिवक्ता संघों और उनके अधिवक्ता सदस्यों एवं पक्षकारों से नेशनल लोक अदालत में रूचि लेकर अधिक से अधिक प्रकरणों में राजीनामा कराये जाने के लिये सहयोग की अपेक्षा भी की है। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चौरसिया ने सभी पक्षकारों और अन्य व्यक्तियों से अपील की है कि जिनका कोई मामला न्यायालय में लंबित है या कोई प्री-लिटिगेशन मामला लोक अदालत में प्रस्तुत करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति या पक्षकार प्रकरण का राजीनामा द्वारा निपटारा के लिये विरोधी पक्षकार के साथ संबंधित खण्डपीठ व न्यायालय में संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है।
(76 days ago)
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