विदेशी पटाखों के अवैध, अनाधिकृत आयात और बिक्री के संबंध में निर्देश
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नीमच | 13-नवम्बर-2020
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डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन्स ट्रेड, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा पटाखों के अवैध, अनाधिकृत आयात और बिक्री के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए है। फायरवर्क भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सामंजस्यपूर्ण प्रणाली) कोड 36041000 के अन्तर्गत आते है और उनका आयात प्रतिबंधित है एवं डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन्स ट्रेड (डीजीएफटी) द्वारा जारी लाईसेंस के बगैर फायरवर्क का कोई आयात नही किया जा सकता है, तथा विगत कई वर्षो से डीजीएफटी द्वारा फायरवर्क के आयात हेतु कोई भी लायसेंस जारी नही किया गया है, लेकिन घरेलू बाजार में आयातित आतिशबाजी की बिक्री की सूचना मिली है। सभी राज्यों, संघशाति प्रदेशों से अनुरोध किया गया है, कि वे आने वाले त्यौहारी सीजन के दौरान विदेशी पटाखों के आयात, वितरण और बिक्री पर सतर्कता बरतें और पटाखों के अवैध आयात की जॉच करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। विस्फोटक अधिनियमों-2008 के तहत आतिशबाजी की बिक्री के लिए लाईसेंस की आश्यकता होती है। जिसे स्थानीय प्रशासन कार्यालयों के माध्यम से जारी किया जाता है। जिसके तहत विदेश आतिशबाजी को नष्ट, जब्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। त्यौहारों की अवधि के दौरान विदेशी आतिशबाजी का संग्रहण और बिक्री न होने के लिए मैदानी कार्यालयों को सतर्क किया जाए। राज्य सरकारों और अन्य संबंधित एजेन्सियों द्वारा विदेशी आतिशबाजी के अवैध आयात, अनाधिकृत बिक्री के संबंध में जनता को सूचित किया जाए, कि भारत में विदेशी आतिशबाजी का आयात और बिक्री के संबंध में निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित किया जाएगा। विदेशी मूल के पटखों के अवैध, अनाधिकृत आयात, वितरण और बिक्री को रोकने के लिए समुचित आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए है। अपर कलेक्टर श्री सुनीलराज नायर ने सभी अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदारों और सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को विदेशी पटाखों के अवैध आयात एवं बिक्री पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।
(73 days ago)
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