फॉस्टर केयर के लिए आवेदन आमंत्रित
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शाजापुर | 19-नवम्बर-2020
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मध्यप्रदेश पालन पोषण देखरेख (फॉस्टर केयर) दिशा-निर्देश 2020 अन्तर्गत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 44 एवं नियम, 2016 का नियम 23 के प्रावधान अनुसार शाजापुर जिला अन्तर्गत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता के बालकों की वैकल्पिक देखरेख हेतु कुटुंब से भिन्न परिवार में स्थापन किया जाना है, जिससे पोषक माता-पिता ऐसे बालक को पर्याप्त भोजन, वस्त्र, आश्रय और शिक्षा, बालक के समग्र विकास हेतु देखरेख, सहयोग तथा उपचार इत्यादि उपलब्ध कराएँगे। अत: जिला शाजापुर में बिना माता-पिता के सहयोग से निवास करने वाले देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक एवं ऐसे बालकों को पालन पोषण में लेने वाले पोषक माता-पिता आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, 107 शर्मा पैलेस, वाटर वर्क्स के सामने, ए.बी. रोड, शाजापुर में कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं।
(63 days ago)
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