खाद्य पदार्थो में मिलावट करने पर एफ.आई.आर. दर्ज "मिलावट से मुक्ति अभियान"
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गुना | 23-नवम्बर-2020
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खाद्य पदार्थों में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत कलेक्टर श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा, राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही में कुशमौदा इंडस्ट्रिययल एरिया गुना स्थित जी. एस. इंडस्ट्रीज धनिया फैक्ट्री पर छापामार कार्यवाही के दौरान फैक्ट्री संचालक अंशुल जैन पुत्र अशोक कुमार जैन से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत खाद्य विभाग की टीम द्वारा धनिया पावडर, धनिया डंठल, मिर्ची, हल्दी पावडर, कलर आदि के 6 नमूने जांच हेतु संग्रहित किये गये थे। जहां धनिया डंठलों को पीसकर धनिया पावडर बनाया जा रहा था। यहां से भारी मात्रा में धनिया डंठल, धनिया पावडर, मिर्ची, कलर आदि जब्त किये गये थे। जिला प्रशासन की त्वरित कार्यवाही में खाद्य नमूना जांच हेतु राज्य, खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल को भेजे गये थे। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट में उक्त 6 नमूने अमानक पाये गये। जिसमें धनिया पावडर का नमूना मानव उपभोग/ स्वास्थ्य हेतु असुरिक्षत पाया गया है। हल्दी पावडर, मिर्ची व श्याम धनिया पावडर के नमूने अमानक घोषित किये गये हैं। जबकि धनिया डंठल व कलर के नमूने अपद्रव्य घोषित किये गये हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नमूना असुरक्षित पाये जाने पर सजा का एवं नमूना अवमानक पाये जाने पर पांच लाख रूप्ये तक अर्थदंण्ड का प्रावधान है। धनिया फैक्ट्री संचालक के विरूद्ध थाना कैण्ट गुना में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है।
(59 days ago)
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