मुख्य न्यायाधिपति/मुख्य संरक्षक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार 12 दिसंबर, 2020 को भिण्ड जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में जिला एवं सत्र न्यायाधीष/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड श्री गजेन्द्र सिंह के निर्देशन में जिला मुख्यालय, भिण्ड एवं न्यायिक तहसील मेहगांव, गोहद, एवं लहार के प्रत्येक न्यायालय में 12 दिसंबर, 2020 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।
उक्त नेशनल लोक अदालत में मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 163 सहपठित धारा 426-ए एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 132 सहपठित धारा 346 में निहित शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा सम्पत्ति कर एवं जल कर पर अधिभार (सरचार्ज) में निम्न शर्तों के साथ छूट प्रदान की गई है।
नेशनल लोक अदालत में म.प्र. नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 132 तथा म.प्र. नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 127 में उल्लेखित करों। म.प्र. नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 132-क तथा म.प्र. नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 127-ख में उल्लेखित उपभोक्ता प्रभारों पर, म.प्र. नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 80 तथा म.प्र. नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 109 के अंतर्गत नगरीय निकायों की व्ययन की गई परिस्थितियों के भूभाटक/किराये पर, अधिरोपित अधिभार में जो समय से भुगतान न करने के कारण उद्भूत हुआ हो, में छूट निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करता हैं- सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/-(पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जावेगी। सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 1,00,000/-(रू. एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जावेगी। सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 1,00,000/-(रू. एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र 50 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। नगरीय निकायों द्वारा व्ययन की गयी परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुद देय राशि रू. 20,000 (रू बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।
नगरीय निकायों द्वारा व्ययन की गयी परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि रू. 20,000 से 50,000(रू. बीस हजार से पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। नगरीय निकायों द्वारा व्ययन की गयी परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि रू. 50,000(रू पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 10,000/-(रू. दस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 10,000/-से अधिक तथा रू. 50,000/-(रू. दस हजार से अधिक तथा रू. पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000/-(रू. पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।
उक्त छूट ऐसे करदाता/नागरिकों को प्राप्त होगी जो दिनांक 31.12.2020 तक लंबित देय राशि का भुगतान करेंगें। उक्त छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथ ब्याज, स्टॉप ड्यूटी, मूल कर, मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/किराये पर लागू नहीं होगी। पक्षकारगण से अपील की जाती है कि वह अपने मामलों का लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराकर उक्त दी जाने वाली छूट का लाभ प्राप्त करें।
(44 days ago)