नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों के निराकरण पर मिलेगी छूट
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12 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत
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शाजापुर | 05-दिसम्बर-2020
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जिला मुख्यालय शाजापुर एवं तहसील मुख्यालय शुजालपुर, आगर, सुसनेर, नलखेड़ा के न्यायालय परिसर में 12 दिसंबर 2020 (शनिवार) प्रात: 11.00 बजे आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 एवं 138 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट तक गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को नियमानुसार छूट दी जायेगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा के मार्गदर्शन में 12 दिसम्बर को लोक अदालत का आयोजन किया गया है। नेशनल लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर पर- कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी। लिटिगेशन स्तर पर - कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि में 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव/उच्च न्यायायिक सेवा श्री सुरेन्द्र सिंह गुर्जर ने बताया कि यह छूट कुछ नियम एवं शर्तों के तहत दी जायेगी। ऐसे प्रकरण में जो न्यायालय विचारधीन है उनमें अभियुक्त विद्युत प्रकरण संबंधी राशि जमा कर सकते हैं, ऐसे अभियुक्त जो अनुपस्थित अथवा फरार है वे भी संबंधित क्षैत्रीय कार्यालय में तथा उक्त कार्य दिवस में न्यायालय में उपस्थित होकर राशि जमा कर नेशनल लोक अदालत का लाभ प्राप्त कर अपने प्रकरण को समाप्त कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव/उच्च न्यायायिक सेवा श्री गुर्जर ने जनसामान्य से अपील की है कि 12 दिसंबर 2020 प्रात: 11.00 बजे आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर विद्युत विभाग द्वारा दी जाने वाली छूटों का लाभ प्राप्त कर संबंधित राशि जमा कर प्रकरण को समाप्त करें। विद्युत प्रकरणों पर छूट मात्र 12 दिसंबर 2020 की वार्षिक नेशनल लोक अदालत के लिए मान्य है।
(43 days ago)
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