एग्री इन्फ्रास्ट्रेक्चर फण्ड योजना अंतर्गत कृषि उद्यम स्थापित करने हेतु 2 करोड़ तक के ऋण हेतु 3 प्रतिशत ब्याज में छूट एवं शासकीय गारंटी की सुविधाए कृषि उद्यमी करे ऑनलाईन आवेदन
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दमोह | 05-जनवरी-2021
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कलेक्टर दमोह श्री तरूण राठी द्वारा दिये गये निर्देशानुसार उप संचालक कृषि बी.एस.रैपुरिया द्वारा बताया गया कि केन्द्रपोषित योजना कृषि अवसंरचना कोष (एग्री इन्फ्रास्ट्रेक्चर फण्ड) योजना के तहत 2 करोड़ तक के ऋण हेतु ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। ऋण जारी करने वाली संस्था को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर बैंक गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी। यह छूट अधिकतम 7 वर्षों के लिए उपलब्ध होगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये प्राथमिक कृषि साख समितियाँ, विपणन सहकारी समितियाँ, किसान उत्पादक संगठन स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ, कृषि उद्यमियों, स्टार्ट.अप, एग्रीगेशन इन्फ्रास्ट्रेक्चर प्रोवाइडर्स आदि पात्र होंगे। सहायक संचालक कृषि जे.एल. प्रजापति ने बताया कि यह योजना मूल्य श्रृंखला की स्थापना तथा प्रमुख तत्वों के आधुनिकीकरण की सुविधा प्रदान करेगी, जिसमें यथा फसलोपरांत प्रबंधन परियोजनाएं, ई.विपणन प्लेटफार्म सहित आपूर्ति श्रृंखला सेवांए, वेयर हाउस, साइलो, पैक हाउस, जांच इकाइयॉं, छंटाई और ग्रेडिंग इकाईयां, शीत श्रृंखला, लॉजिस्टिक सुविधाएं, प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र एवं पकाई केन्द्र, सामुदायिक खेती परिसंपत्ति के निर्माण के लिए व्यवहार्य परियोजनाएं जिसमें- जैविक आदानों का उत्पादन, जैव-उत्प्रेरक उत्पादन इकाई, सक्षम एवं सटीक कृषि के लिए अवसंरचना, निर्यात कलस्टरों सहित फसलों के कलस्टरों के लिए आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना प्रदान करने हेतु चिन्हित परियोजनाएं एवं पीपीपी के अंतर्गत सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण अथवा फसलोपरांत प्रबंधन परियोजनाओं हेतु केन्द्रीय/राज्य/स्थानीय सरकारों अथवा उनकी एजेंसियों द्वारा प्रोत्साहित परियोजना आदि शामिल है। उन्होंने बताया इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन आवेदन वेबसाइट www.agriinfra.dac.gov.in में बेनिफीसरी रजिस्ट्रेशन पर जाकर अपना डीपीआर अपलोड कर आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र जिला दमोह या कार्यालय उप संचालक कृषि दमोह में संपर्क कर किया जा सकेगा।
(18 days ago)
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डाउनलोड करे क्रुतीदेव फोन्ट में.
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