बर्ड फ्लु के मद्देनजर धारा 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
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गुना | 08-जनवरी-2021
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संचालक राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा रोग अनुसंधान प्रयोगशाला एन.आई.एच.एस.ए.डी. भोपाल द्वारा जिला गुना के गेल विजयपुर राधौगढ़ में पाए गए मृत पक्षी के जांच हेतु भेजे गये सैंपल में एच-5 एवियन इन्फ्लुएंण्जा वायरस पाए जाने की पुष्टि की है। इस संबंध में म.प्र. शासन, पशुपालन विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के क्रम कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुमार पुरूषोत्तम द्वारा मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने जारी आदेश में गुना जिले के राधौगढ़ नगर पालिका क्षेत्र की परिधि में आने वाले कुक्कुट बाजार/ चिकन मार्केट /चिकन शॉप इत्यादि को आगामी 07 दिवस 15 जनवरी 2021 तक की अवधि के लिए बंद किये जाने हेतु आदेशित किया है। जारी आदेश में उन्होंने जिले की सीमा से अन्य जिलों को होने वाला अथवा अन्य जिलों से गुना जिले को होने वाला पॉल्ट्री परिवहन आगामी 07 दिवस हेतु प्रतिबंधित किया है। जारी आदेश में उन्होंने यदि किसी कुक्कुट प्रक्षेत्र पर बर्ड फ्लू का संकमण पाया जाता है तो उसे संबंधित मुख्य नगर पालिका नगर पालिक परिषद/नगर पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के द्वारा पशु चिकित्सा विभाग के माध्यम से विनिष्टीकरण करने की कार्यवाही करने निर्देशित किया है। उन्होंने जिले के आम नागरिकों से अपेक्षा की है कि वह संक्रमण की संभावना वाले क्षेत्रो से स्वयं को दूर रखें। अपने आस-पास के क्षेत्रो में साफ-सफाई रखें एवं बीमार एवं मृत पक्षियों के संबंध में तत्काल संबंधित नगरपालिका, ग्राम पंचायत और पशु चिकित्सालय को सूचित करें। उन्होंने जिले के समस्त कुक्कुट बाजार, चिकन मार्केट, पोल्ट्री फार्मो को नगरीय निकायों/ संचालकों/ विक्रेताओं एवं स्थानीय निकायों के दलों द्वारा विसंक्रमित एवं सेनेटाइज करने निर्देशित किया है। जारी आदेश गुना जिले के समस्त पोल्ट्री/ अंडे/ चिकन व्यवसायियों एवं नागरिकों एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है।
(20 days ago)
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