कलेक्टर श्री कुमार पुरूषोत्तम ने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) अंतर्गत योजना के दिशा निर्देश अनुसार जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया जा चुका है। जिले में एक जिला एक उत्पाद हेतु धनिया फसल का चयन किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के दिशा निर्देशानुसार जिला एवं क्षेत्रीय स्तर पर लाभार्थियों को हेड होल्डिंग सहायता उपलब्ध कराने हेतु रिसोर्स पर्सन (फेसिलेटर) के रूप में चयन किया जाना है।
रिसोर्स पर्सन हेतु आवश्यक योग्यताएँ
प्रथम प्राथमिकता रिसोर्स पर्सन हेतु खाद्य प्रोद्योगिकी में डिप्लोमा/डिग्री एवं अनुभव। द्वितीय प्राथमिकता खाद्य प्रोद्योगिकी में डिप्लोमा/डिग्री बिना अनुभव के भी मान्य। तृतीय प्राथमिकता कृषि विषय में उपाधि के साथ-साथ खाद्य प्रोद्योगिकी में अनुभव तथा डी.पी.आर. आदि तैयार करने का अनुभव होना आवश्यक है।
रिसोर्स पर्सन के कार्य
रिसोर्स पर्सन एकल उद्योगों एवं समूहों को डी.पी.आर, तैयार करने, बैंक से ऋण लेने, एफ.एस.एस.ए.आई. के खाद्य मानकों, उद्योग आधार, जी.एस.टी. आदि सहित आवश्यक पंजीकरण एवं लायसेंस प्राप्त करने में सहायता जैसी हैंड-होल्डिंग सेवाएं प्रदान करेंगे। प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध कराई गई सहायता के आधार पर रिसोर्स पर्सन का भुगतान, बैंक से ऋण की स्वीकृति के 20000 रूपये की दर से भुगतान किया जायेगा। बैंक ऋण की स्वीकृति के पश्चात 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा और शेष 50 प्रतिशत का भुगतान उद्योग को जी.एस.टी. एवं उद्योग आधार पंजीकरण प्राप्त होने तथा एफ.एस.एस.ए.आई. मानकों के अनुपालन, परियोजना के इम्पलीमेंटेशन तथा ट्रेनिंग प्रदान करने के पश्चात किया जायेगा।
रिसोर्स पर्सन हेतु शर्ते
जिला रिसोर्स पर्सन को किसी नियमित नियुक्ति के रूप में नहीं रखा जायेगा। जिला रिसोर्स पर्सन को फेसिलेटर के रूप में रखा जायेगा एवं योजना के दिशा निर्देश अनुसार प्रकरण आधारित भुगतान किया जायेगा।
आवेदन की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2021 है। आवेदन मय दस्तावेजों के कार्यालय उप संचालक उद्यान जिला गुना में समय प्रातः 11:00 बजे से 05:00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे।