ग्रेच्युटी न देने पर, लोक निर्माण विभाग के विरुद्ध आर.आर.सी.जारी
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अशोकनगर | 12-जनवरी-2021
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लोक निर्माण विभाग मुगांवली में कार्यरत कर्मियों को सेवा निवृत्ति पर देय ग्रेच्युटी राशि भुगतान नहीं किये जाने पर लोक निर्माण विभाग के विरूद्ध 13 दावा प्रकरण न्यायालय नियंत्रण प्राधिकारी अण्डर पेमेन्ट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 एवं श्रम पदाधिकारी अशोकनगर में प्रस्तुत किये गये। न्यायालय द्वारा 13 दावा प्रकरणो में सुनवाई उपरांत लोक निर्माण विभाग द्वारा आवेदको को पूर्णत: ग्रेच्युटी राशि का भुगतान नही किया जाना पाया जाकर आवेदको के पक्ष में आदेश पारित किया गया। 13 दावा प्रकरणों में ग्रेच्युटी राशि 11,73,306 रूपये आवेदको को 30 दिनो में भुगतान करने हेतु आदेश दिया। लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्रेच्युटी राशि भुगतान नहीं किये जाने पर उनके विरुद्ध राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र (आर.आर.सी.) जारी कर, तहसीलदार मुंगावली को शासकीय देय ग्रेच्युटी राशि, भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूल कर न्यायालय में या व्यक्ति को जमा कराने हेतु श्री एन.के.वर्मा नियंत्रण प्राधिकारी एवं श्रम पदाधिकारी अशोकनगर द्वारा जारी की गई। ग्रेच्युटी राशि लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं दिये जाने पर आवेदक श्री हरिराम कोरी, श्री नत्थू सिंह, श्री लखनसिंह, श्री अशोक कुमार, श्री गणपतिया, श्री मन्सागिरी गोस्वामी, श्री रामलाल,श्री राजधर सिंह, श्री उदय राज, श्री बिल्ला, श्री मुकेश सिंह यादव, श्री अमोल सिंह, श्री भंवर लाल कुशवाह द्वारा न्यायालय में दावा प्रकरण प्रस्तुत किये गये थे।
(54 days ago)
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