विपत्तिग्रस्त पीडित कठिन परिस्थितियों में निवासरत महिलाओ के आर्थिक, सामाजिक उन्नयन हेतु मुख्यंमत्री महिला सशक्तिकरण योजनान्तर्गत स्थाई प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के प्रावधान है। नीमच जिले में निवासरत इस प्रकार की महिलाएं(पीडित महिला, बालिका, दुरव्यापार से बचाई गई महिलाएं, ऐसिड विक्टिम, जेल से रिहा महिलाए, परित्यक्ता, तलाकशुदा, महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो, शासकीय, अशासकीय आश्रमगृह बालिका, महिलाए, दहेज प्रताडित, अग्नि पीडित महिलाए) , महिला एवं बाल विकास कार्यालय के रूम नम्बर-56 कलेक्टोरेट भवन नीमच में व्चयक्तिगत या डाक से ए-4 आकार के कागज पर स्वच्छता से टंकित पासपोर्ट साईज के दो फोटो एवं पात्रता संबंधी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर 30 दिन के अंदर जमा कर सकती है।
विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क कर योजना एवं पात्रता के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।प्रशिक्षण में फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, आया, दाई, वार्ड परिचर, ब्यूटिश्यिन, शार्ट टर्म मेनेजमेंट कोर्स (कुकिंग, बैंकिग) आईटीआई, पालिटेक्निक, पाठयक्रम, हॉस्पिटिलिटी, होटल इवेन्ट मैनेजमेंट, प्रयोगशाला सहायक, बीएड, डीएड, अन्य प्रशिक्षण जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित किए जायेगें। उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्थाओं को प्राथमिकता दी जावेगी। आयु सीमा सामान्य महिला की अधिकतम आयु 45 वर्ष। विधवा, परित्यक्ता तालाकशुदा, एससी एसटी, पिछडा वर्ग की महिला होने की स्थिति में अधिकतम आयु 50 वर्षआयु सीमा होनी चाहिए।
(2 days ago)