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भूमि अधिग्रहण की राशि का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से ही किया जा रहा है
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उज्जैन | 14-जनवरी-2021
राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्कुलर अनुसार सड़क के। लिए जमीन अधिग्रहण के हितग्राहियों को मुआवजे की राशि का वितरण केवल RTGS के माध्यम से सम्बन्धित बैंक को पत्र भेजकर हितग्राहियों की सूची अनुसार के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में बैंक द्वारा किया जाता है। एसडीएम श्री जगदीश मेहरा ने बताया कि किसी भी हितग्राही को एकल माध्यम से चेक द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है। हितग्राहियों की सूची अवॉर्ड से उनकी राशि का मिलान कर एवं हितग्राही द्वारा दिए गए दस्तावेजों को जांचकर एवं कब्जा रशीद पर हस्ताक्षर लेकर ही तेयार की जाती है।किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर हितग्राही को प्रथम सूची मै ना होकर दूसरी सूची मै त्रुटी सुधार कर भुगतान के लिए बैंक को आदेशित किया जाता है। सम्बन्धित हितग्राही को अगर अवॉर्ड राशि से आपति होने पर भुगतान उसका निवारण होने तक नहीं किया जाता है।
(12 days ago)
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