कृषक मित्र के चयन के लिए आवेदन करें किसान भाई
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हरदा | 16-जनवरी-2021
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परियोजना संचालक (आत्मा) हरदा ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम (आत्मा) अंतर्गत कृषक मित्र का चयन किया जाना है। शासन के निर्देशानुसार ग्रामीण स्तर पर कृषक मित्र के चयन के लिए कृषक को दो आबाद ग्रामों में से किसी एक ग्राम का निवासी होना अनिवार्य है। कृषक मित्र के लिए कम से कम 40 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है एवं कृषक मित्र आवेदन कर्ता की स्वयं की कृषि भूमि हो व हाईस्कूल उत्तीर्ण हो। यदि हाईस्कूल उत्तीर्ण न हो तो आठवीं कक्षा उत्तीर्ण उन्नत कृषक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आवेदक कृषक को स्वघोषणा एवं शपथ पत्र देना होगा कि वह किसी भी शासकीय, अशासकीय, अर्द्ध शासकीय अथवा किसी लाभ के पद की सेवाएं नहीं प्राप्त कर रहा है। आवेदक कृषक पर किसी प्रकार का अपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध नहीं है एवं भविष्य में शासकीय सेवक होने का दावा नहीं किया जाएगा, इस आशय का शपथ पत्र आवेदक को देना होगा। 26 जनवरी 2021 को ग्राम पंचायत की आयोजित ग्राम सभा की बैठक में प्राप्त आवेदनों का अनुमोदन किया जाएगा।
(40 days ago)
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