राज्य शासन के सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालक स्वतंत्रत कुमार सिंह ने कहा है उभयलिंगी व्यक्तियों को समान अधिकार, संपूर्ण सामाजिक समावेश, किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, उभयलिंगी व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 एवं नियम 2020 दिनांक 25 सितम्बर 2020 से देश में प्रभावशील है। उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण, अधिनियम एवं नियम के विभिन्न प्रावधानों का ग्राम के प्रत्येक व्यक्ति के संज्ञान में लाने, सोशल स्टिग्मा को दूर करने पात्रतानुसार शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो इसे महत्वपूण ऐजेण्डा के रूप में शामिल किये जाने का अनुरोध किया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि 26 जनवरी 2021 को आयोजित ग्राम सभाओं में ऐजण्डा उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 नियम 2020 के प्रावधानों की ग्रामीण जन तक जानकारी उपलब्ध कराई जाये। सामाजिक न्याय विभाग में विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं, आर्थिक सहायता, विवाह (मुख्यमंत्री कन्या, निकाह, कल्याणी) योजना में लाभ लेने वाले हितग्राहियों की सूची का भी वाचन हो तथा जनपद स्तर पर इसकी समीक्षा की जाये। उभयलिंगी व्यक्तियों को समान अधिकार, कल्याण संबंधी उपाय, शिक्षा तक पहुंच, सामाजिक सुरक्षा, आवास, कल्याणकारी उपाय, आर्थिक सुरक्षा, बीमा योजनाएं, स्वास्थ्य तक पहुंच, गैर भेदभाव, रोजगार के समान अवसर, शिकायत निवारण आदि के लिये अधिनियम, नियम के प्रावधान अंतर्गत गैर भेदभाव के लिये प्रावधान-शिक्षा रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल, सार्वजनिक जनजीवन में भागीदारी,खेलकूंद, अवकाश मनोरंजन, पब्लिक, प्राईवेट कार्यालय में कार्य करने का अवसर सहित सरकारी अथवा निजी संगठन प्रतिष्ठान में भेदभाव का प्रतिषेध है।
उन्होंने बताया राज्य सरकार उभयलिंगी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये विस्तृत नीति तैयार करेगी, असुरक्षित उभयलिंगी समुदायों की सुरक्षा के लिये प्रशासनिक और पुलिस उपाय शामिल होंगे, उभयलिंगी व्यक्तियों के विरूद्ध अपराधों की निगरानी करने मामलों को समय से पंजीबद्ध करने जाँच और अभियोजना सुनिश्चित करने के लिये जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस विभाग उभयलिंगी सुरक्षा सेल स्थापित करेगी। शिकायत निवारण के लिये प्रत्येक स्थापना में एक शिकायत अधिकारी नामित होगा जो शिकायतों पर कार्यवाही करेगा। यह अधिनियम, नियम उभयलिंगी व्यक्ति को पहचान का अधिकार प्रदत्त करता है। पहचान प्रमाण पत्र, पहचान पत्र प्राप्त के लिये उभयलिंगी व्यक्ति प्रपत्र एक एवं प्रपत्र दो में जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक के द्वारा अथवा ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।
उभयलिंगी व्यक्ति ऑन लाईन आवेदन करने के लिये भारत सरकार के पोर्टल http:/transgender.dosje.gov.in/admin है ग्रामसभा, ग्राम पंचायत क्षेत्रान्तर्गत के उभयलिंगी व्यक्तियों को आवेदन कराया जाये। अधिनियम की धारा 12 उभयलिंगी शिशु को परिवार में जीने का अधिकार देता है बशर्ते शिशु के संदर्भ में किसी सक्षम न्याया का आदेश न हो। समेकित शिक्षा मनोरंजन, खेलकूंद विभिन्न एक्टीविटीस बिना भेद के उभयलिंगी व्यक्तियों को प्राप्त हो स्वास्थ्य सुविधायें प्राप्त हो, इनके अधिकारों और हितों की रक्षा के लिये कल्याण बोर्ड के गठन को भी प्रावधान है।
इसी प्रकार सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग में विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं, आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह, कल्याण योजना में लाभ लेने वाले हितग्राहियों की सूची का भी वाचन कर मृत, पलायित एवं अप्राप्त हितग्राहियों को चिन्हांकित सूचीबद्ध किया जाये।
(46 days ago)