नियमित रूप से भौतिक सुनवाई प्रारंभ करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी
|
-
|
नीमच | 18-जनवरी-2021
|
माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा 18 जनवरी 2021 से सभी अधीनस्थ न्यायालय ,कुटुंब न्यायालय में भौतिक रूप से न्यायालयीन कार्यवाही सावधानियों के साथ प्रारम्भ करने के निर्देश जारी किए गए है। जिला न्यायाधीश श्री हृदेश द्वारा भी जिले के सभी अधिनस्थ न्यायालयों को निर्देश जारी किए गए है,कि न्यायालय में सभी प्रकार के मामलों को सुनवाई में लिया जाएगा। पीठासीन अधिकारी कोविड-19 संक्रमण से बचाव को देखते हुए सुनवाई तारीख पर सुनवाई योग्य प्रकरणों की संख्या स्वविवेक से सुनिश्चित करेगें और यह प्रयास किया जाए, कि इन प्रकरणों में सभी प्रकार के प्रकरण सुनवाई में लिए जा सकें। पीठासीन अधिकारी प्रत्येक सुनवाई तिथि पर नियत प्रकरणों की कॉज लिस्ट एक दिन पूर्व ही तैयार करायेगें और उसे न्यायालय के मुख्य द्वार पर चस्पा करायेगें तथा एक प्रति कार्यालय की वेबसाईड एंव अधिवक्ता संघ की वेबसाईड पर अपलोड करायेगे। न्यायालय क्रमबद्धता के आधार पर मामलों को सुनवाई में लेंगें तथा कॉज लिस्ट में लंच पूर्व एंव लंच पश्चात सुनवाई में लेने हेतु अलग-अलग मामले दर्शाए जायेगें। न्यायालय अपने नियमित समय के अनुसार ही कार्य करेगें तथा सिविल कोर्ट आदेश एवं नियमों का पालन किया जाएगा, जब तक कि लॉकडाउन अथवा केंटोंनमेंट जोन की स्थिति न हो। न्यायालय द्वारा पक्षकारगण, गवाहों, अधिवक्तागण की उपस्थिति आदेश पत्रिका में अभिलिखित की जायेगी, किन्तु जहां विधि की अनिवार्यत: न हो, वहां उनके हस्ताक्षर कराना आवश्यक न होगा। जिला न्यायाधीश नीमच द्वारा सभी अधिनस्थ न्यायालयों को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए है।
(41 days ago)
|
डाउनलोड करे क्रुतीदेव फोन्ट में.
|
डाउनलोड करे चाणक्य फोन्ट में.
|
|