‘‘आत्मा योजनान्तर्गत्‘‘ नवीन कृषक मित्र के चयन हेतु आवेदन 5 फरवरी तक
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दमोह | 21-जनवरी-2021
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कलेक्टर एवं आत्मा गवर्निंग बोर्ड अध्यक्ष श्री तरूण राठी द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत दमोह जिले के सातों विकासखण्डों में पूर्व चयनित कृषक मित्रों को पृथक कर नये सिरे से दो आबाद ग्रामों के मध्य से एक कृषक मित्र का चयन किये जाने के निर्देश राज्य शासन द्वारा जारी किये गये है। इस हेतु प्रत्येक ग्रामसभा से 26 जनवरी 2021 में कम-से-कम एक ग्राम से तीन नामों के प्रस्ताव तथा दो ग्रामों के बीच छः नामों के प्रस्ताव प्राप्त किये जायेंगे। इन प्राप्त प्रस्तावों में कृषक मित्र के चयन हेतु कम से कम 30 प्रतिशत महिला कृषक मित्र/दीदी को स्थान दिया जावेगा। साथ ही नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कृषकों के प्रस्ताव आवश्यक रूप से शामिल किये जायेंगे। पूर्व में चयनित कृषक मित्र को पृथक कर नये सिरे से दो आबाद ग्रामों के मध्य से एक कृषक मित्र का चयन किया जायेगा। परियोजना संचालक ‘‘आत्मा‘‘ किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा बताया गया कि, इस प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु दो आबाद ग्रामों के आवेदनकर्ता कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से आवेदन प्राप्त करें, जिनकी आयु 40 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा स्वयं ही ग्रामसभा में उपस्थित होकर आवेदन पत्र, शपथ पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाता की छायाप्रति, आधारकार्ड की छायाप्रति, हाई स्कूल अंक सूची , भूमि संबंधी रिकार्ड संलग्न कर ग्राम सभा प्रस्ताव के साथ विकासखण्ड स्तरीय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में 05 फरवरी 2021 समय सायं 5 बजे तक आवेदनकर्ता आवेदन जमा करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा पुनरीक्षित मार्गदर्शी निर्देशानुसार कृषक मित्र की चयन प्रक्रिया का पालन किया जाये। शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय अथवा किसी लाभ के पद पर न होने का चयन किया जाये तथा उससे लिखित में प्रमाणित घोषणा पत्र लिया जाये। कृषक मित्र हाई स्कूल पास हो, यदि नही है तो, आंठवी कक्षा पास उन्नतशील कृषक हो तथा कृषक मित्र दोनो ग्रामों मे से एक का निवासी होना आवश्यक है एवं स्वयं की भूमि हो। अपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध न हो तथा भविष्य में शासकीय सेवक होने का दावा नही किया जाये इस आशय का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र नियम अनुसार प्राप्त किया जाये। उक्त प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु (नोडल अधिकारी) वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी होगें तथा अपने अधीनस्थ अमले से ग्राम पंचायत स्तर पर उक्त चयन प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये तथा उपरोक्तानसुार ग्रामसभा से अनुमोदन प्राप्त कर चयन प्रक्रिया पश्चात् विकासखण्ड स्तरीय कृषक सलाहकार समिति से अनुमोदन पश्चात् जिला स्तर पर परियोजना संचालक ‘‘आत्मा‘‘ जिला-दमोह को उपलब्ध करायेंगे।
(41 days ago)
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