
स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में गुना शहर को शीर्ष स्थान तक पहुंचाने कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक परिषद गुना श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को स्वच्छता के प्रति न सिर्फ रहने और स्वच्छ एवं सुन्दर गुना बनाने हेतु सहयोगी बनाने विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही है बल्कि व्यवहार एवं सोच में परिवर्तन सतत् प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके साथ ही नागरिक अपने घर की तरह सड़क और आस-पास का परिवेश भी स्वच्छ रखें, के लिए अर्थदण्ड भी नगर पालिक परिषद गुना द्वारा प्रावधानित किए गए है।
गुना शहर को स्वच्छ और सुन्दर बनाने हेतु नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसमें जागरूकता अभियान, स्वच्छता के प्रति गंभीर रहने होर्डिंग और कचरा संग्रहण गाडि़यों के माध्यम से प्रचार-प्रसार और संदेशात्मक वॉल पेंटिंग्स का कार्य शामिल है। नागरिकगण सार्वजनिक एवं सुलभ शौचालयों का उपयोग करें, को प्रेरित करने सार्वजनिक शौचालय रंग-रोगन से सुन्दर बनाए जा रहे हैं।
इस संबंध में कलेक्टर श्री पुरूषोत्तम ने बताया कि शहर को पालिथीन मुक्त बनाने 50 माईक्रान से कम की पालिथीन का क्रय, विक्रय और परिवहन में प्रतिबंधित हैं। इसके उल्लंघन पर संबंधित के विरूद्ध 500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया जाएगा। इसी प्रकार नागरिकों एवं व्यवसायियों द्वारा अपने घर अथवा दुकान का कचरा सड़क, नाले-नाली और खुली भूमि पर डालने पर 100 रूपये जुर्माना प्रत्येक बार पकडे़ जाने पर (स्थल अर्थदण्ड) संबंधित से वसूला जाएगा। कचरा एकत्रित कर यदि जलाया तो भी 100 रूपये का अर्थदण्ड हर बार लगेगा। यह नागरिकों और नपा कर्मचारियों पर समान रूप से लागू है।
शहर को साफ-सुथरा और स्वच्छ रखने समस्त 37 वार्डो में घर-घर कचरा संग्रह की व्यवस्था है। इस हेतु नागरिकों से 30 रूपये प्रतिमाह, व्यवसायिक दुकानदारों से 200 रूपये प्रतिमाह, मैरिज गार्डन संचालक से प्रति विवाह 2000 रूपये की दरें निर्धारित है। साथ ही निर्माण कार्य और तोड़फोड़ के मलबे के निष्पादन हेतु 300 रूपये की प्रति ट्राली और 500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया जाना निर्धारित है। डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के वाहनों में गीला और सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहण किया जाता है। यदि नागरिक गीला और सूखा कचरा पृथक-पृथक कर कचरा गाडी में नही डाला जाता है तो 10 रूपये का हर बार लगेगा अर्थदण्ड। खुले में शौच अथवा पेशाब करते पाए जाने पर 100 रूपये तथा दोबारा पकड़े जाने पर 200 रूपये का अर्थदण्ड लगाया जाएगा।
नागरिकों को यदि पशु पालने का शौक है तो स्वच्छता के प्रति उन्हें सजग भी रहना होगा अन्यथा पालतु पशुओं से सड़क पर गंदगी कराने अथवा उन्हें छोड़ने पर प्रतिबार 200 रूपये का अर्थदण्ड लगाया जाएगा। व्यवसायी यदि दुकान का कचरा आस-पास फैलाता है तो उसके विरूद्ध मौके पर 100 रूपये का अर्थदण्ड लगेगा। इसी तरह सार्वजनिक स्थलों अथवा मुख्य मार्गो में थूकते हुए पाए गए तो 100 रूपये हर बार स्पॉट फाईन लगना तय है।