गणतंत्र दिवस समारोह के संबंध में दिशा-निर्देश
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मण्डला | 24-जनवरी-2021
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26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त महत्वपूर्ण शासकीय भवनों एवं एतिहासिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देश के अनुसार जिला मुख्यालयों पर वर्षानुसार मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण एवं मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया जाएगा तथा परेड इत्यादि का आयोजन किया जाएगा। परेड जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर नहीं होगी। परेड में एनसीसी एवं एनएसएस एवं स्काऊट गाईड, शौर्यदल आदि कोविड-19 के मद्देनजर भाग नहीं लेंगे। गत वर्षानुसार झाकियां निकाली जाएगी। शिक्षण संस्थाओं में ध्वजारोहण, राष्ट्रगान का आयोजन किया जाए। कार्यक्रम में बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। जिला पंचायत कार्यालय में प्रशासनिक समिति प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा राष्ट्रीय गान होगा। इसी प्रकार जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत कार्यालयों में प्रशासकीय समिति प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा कार्यक्रम में राष्ट्रीय गान गाया जाएगा। जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत में प्रशासकीय समिति के प्रधान उपलब्ध नहीं होने की दशा में कार्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। नगर पालिका एवं नगर परिषद कार्यालय में अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। शेष नगरीय निकायों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। ध्वज संहिता का पालन सुनिश्चित कराना प्रत्येक स्तर पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही होगी। निर्देश में कहा गया है कि कार्यक्रम स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। हैंड सेनेटाईजर, मॉस्क एवं सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जाए। कार्यक्रमों में कोविड-19 संक्रमण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
(32 days ago)
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