बाल विवाह की रोकथाम के लिए दल गठित
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शाजापुर | 12-फरवरी-2021
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कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने लाडो अभियान अंतर्गत बाल विवाह रोकथाम के लिए जिला, विकासखण्ड, ग्राम एवं वार्ड स्तर पर दल गठित किया है। उल्लेखनीय है कि 16 फरवरी 2021 बसंत पंचमी एवं 14 मई 2021 "अक्षय तृतीया" मुहूर्तो के अवसर पर सामूहिक विवाह संपन्न् होते हैं, जिसमें बाल विवाह होने की प्रबल संभावना होती है। इन अवसरों पर विशेष रूप से विवाह पर निगरानी रखते हुए पूरे वर्ष अभियान अंतर्गत बाह विवाह रोकथाम के लिए कार्यवाही की जायेगी।
जिला स्तरीय दल में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अध्यक्ष एवं महिला एवं बाल विकास जिला कार्यक्रम अधिकारी को दल में सदस्य सचिव बनाया है। इसी तरह दल में पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ् अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, वन स्टॉप सेन्टर प्रशासक एवं चाइल्ड लाइन शाजापुर प्रबंधक को सदस्य बनाया है।
ब्लाक स्तरीय दल में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अध्यक्ष एवं ए.बा.वि.से. परियोजना अधिकारी सदस्य सचिव तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, तहसीलदार को सदस्य बनाया है।
ग्राम पंचायत एंव वार्ड स्तरीय दल में सरपंच/ग्राम पंचायत वार्ड पार्षद अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत सचिव सदस्य सचिव तथा पटवारी, शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग एएनएम, मातृ सहयोगिनी समिति, शौर्य दल, स्वसहायता समूह को सदस्य बनाया है।
उक्त दल विवाह में सेवा देने वाले सेवा प्रदाताओं, कोर ग्रुप के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों एवं अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों का लाडो अभियान के अंतर्गत कार्यशाला के माध्यम से संवेदीकरण कर बाल विवाह में सेवायें न देने की अपील करेगा। यह उदल अन्तर्विभागीय समन्वय से विवाह मुहूर्तों के अवसर पर बाल विवाह न करने का परामर्श देगा। जिला स्तर पर बाल विवाह की सूचना के लिए वन स्टॉप सेन्टर शाजापुर में कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिसका दूरभाष नं. 07364-228810 है। चाइल्ड लाइन जिला शाजापुर का दूरभाष क्रमांक 07364-228699, 228678 या चाइल्ड लाइन टोल फ्री नंबर 1098 तथा संबंधित थाने पर सूचना कर सकते हैं। यह दल प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई केटरर, धर्मगुरू, बैंडवाले, ट्रांसपोर्ट एवं समाज के मुखिया से उम्र सबंधी प्रमाण पत्र के परीक्षण के उपरांत ही विवाह में सेवायें प्रदाय करने का अनुरोध करेंगे। दल प्रिंटिंग प्रेस में मुद्रित की जा रही विवाह पत्रिका में "वर वधु की विवाह योग्य विधि अनुरूप मान्य उम्र है" का स्पष्ट उल्लेख करने के लिए जिले के समस् प्रिंटिंग प्रेस को निर्देशित करेंगे। साथ ही ब्लाक स्तरीय दल से प्राप्त 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालक जिनके विवाह की संभावना हो की सूचना एकत्रित कर संबंधितों को निगरानी करने हेतु निर्देशित करेंगे।
(15 days ago)
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