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बड़वानी | 13-फरवरी-2021
जिले में संचालित सुशासन अभियान के तहत सेंधवा में एसडीएम सुश्री तपस्या परिहार के निर्देश पर पुलिस ने पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र मोतियानी एवं भूस्वामी उनकी पत्नी श्रीमती संगीता मोतियानी पर मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339‘‘ग‘‘ के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है। इन धाराओं के तहत आरोपी को कम से कम 3 वर्ष और अधिक से अधिक 7 वर्ष के कारावास से या कम से कम 10 हजार रुपये के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
प्रकरण के तथ्य है इस प्रकार
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भूस्वामी के द्वारा कस्बा सेंधवा पटवारी हल्का नंबर 4 (नवीन हल्का नंबर 11) में खलवाड़ी मोहल्ले के बाद शासकीय कॉलेज के पीछे कृषि भूमि पर उक्त कॉलोनी में छोटे छोटे भूखंडों का विक्रय किया गया। एवं उप पंजीयक कार्यालय में रजिस्ट्री निष्पादित करवाई गई।
निरीक्षण एवं परीक्षण के दौरान राजस्व विभाग के कर्मियों ने मौके पर छोटे-छोटे भूखंडों का विक्रय होकर मौके पर कृषि कार्य ना होकर, छोटे छोटे भूखंडों पर आवासीय मकान निर्मित होना पाया एवं शेष भूखंड पर पड़त होकर कृषि कार्य होना नहीं पाया गया।
इस कॉलोनी में निर्मित रहवासी मकान में निवासरत व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी सड़क व नालियों का अभाव है। जिसके कारण रहवासियों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
बिटिया कालोनी हेतु विक्रेता पक्षों द्वारा निर्माण एवं विकास अनुज्ञा नही ली गई। जिससे उक्त कॉलोनी प्रथम दृष्टया अवैध है।
(16 days ago)
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