माता-पिता अनिवार्य रूप से कराये अपने बच्चे के जन्म का पंजीयन-कलेक्टर
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बड़वानी | 15-फरवरी-2021
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 माता-पिता अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से बनवाये। समय सीमा बैठक के दौरान कलेक्टर ने सभी से आव्हान किया कि वे अनिवार्य रूप से अपने बच्चे का जन्म पंजीयन कराये, क्योकि जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का मूल एवं आवश्यक दस्तावेज होता है। बच्चे का जन्म अगर शासकीय अस्पताल में हो तो अस्पताल से या बच्चे का जन्म घर पर हो या किसी प्रायवेट चिकित्सालय में हो तो संबंधित पंचायत एवं नगर निकाय से बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाये। जन्म प्रमाण पत्र बनाने हेतु जिले में एक विशेष अभियान चलाया जायेगा इस हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। अतः ऐसे माता-पिता जिनके बच्चे का जन्म प्रमाण नही बना है, वे अभियान के दौरान अनिवार्य रूप से प्रमाण पत्र बनवाये। जन्म प्रमाण बनाने हेतु नियम बैठक के दौरान कलेक्टर श्री वर्मा ने बताया किः-- बच्चे के जन्म के 21 दिन तक सामान्य रूप से बच्चे का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कर प्रमाण पत्र दिया जाता है।
- 21 दिन से एक माह के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाने पर 1 रुपये का विलंब शुल्क देकर जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है।
- एक माह से एक वर्ष के भीतर पंजीयन करवाने पर शपथ पत्र प्रस्तुत कर, जिला रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु तथा नगर पंचायत के सीएमओ तथा जनपद पंचायत सीईओं की अनुमति के पश्चात् पंजीयन होता है।
- एक वर्ष से अधिक अवधि के पश्चात् जन्म की सूचना देने पर रजिस्ट्रेशन तहसीलदार के आदेश पर रजिस्ट्रेशन होता है।
(14 days ago)
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