वाहन में क्षमता से अधिक सवारिया बैठाने वाले वाहन चालक को 10,500 रूपये के जुर्माने से किया दंडित
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बड़वानी | 16-फरवरी-2021
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न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय बड़वानी श्री जैनुल आब्दीन द्वारा अपने फैसले मे आरोपी कैलाश पिता भूना बारेला निवासी पाटी को वाहन में क्षमता से अधिक सवारिया बैठाने के आरोप में धारा 66/192 (ए), 130/177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 10,500 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि 14 फरवरी 2021 को पाटी नाका बड़वानी पर वाहन चेंकिग के दौरान पाटी तरफ से तुफान कार क्रमांक एम.पी. 11 बी.ई. 0633 को चेक किया गया। चेकिंग के दौरान वाहन में अंदर और बाहर 17 सवारिया होना पाई गई। वाहन चालक कैलाश पिता भूना निवासी पाटी से पुछताछ करने पर वाहन के दस्तावेज मांगने पर मोके पर कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किये। तथा चालक के द्वारा उक्त वाहन में परमिट शर्तों का उलंघन करते पाये गयें अतः वाहन चालक के विरूद्ध धारा 66/192 (ए), 130/177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत थाना बड़वानी द्वारा इश्तगाशा दर्ज किया गया।
(60 days ago)
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