
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत आंवरी, जिला दमोह में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जन साहस संस्था जिला दमोह के सहयोग से नशा पीड़ितों को विधिक सहायता, नशा उन्मूलन एवं नशा मुक्ति, श्रमिकों के अधिकार, महिलाओं के अधिकार एवं मजूदर निर्माण सशक्तिकरण के संबंध में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
उक्त शिविर में अपर जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सहायता अधिकारी, श्री कमल बैरागी, समन्वयक, जन साहस संस्था, एडवोकेट श्री सूरज अहिरवार, पीएलव्ही श्री मुकेश नवीन, ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
सचिव/अपर जिला न्यायाधीश ने निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में बताया कि समाज के कमजोर वर्ग को समान रूप से न्याय प्राप्त हो सके इस कारण निःशुल्क विधिक सहायता के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को अधिवक्ता एवं अन्य व्यय कार्यालय द्वारा दिये जाते है, ऐसे व्यक्ति योजना का लाभ प्राप्त करने हतु संबंधित न्यायालय अथवा कार्यालय से संपर्क कर सकते है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को अपनी संतानों से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है, जिसके लिए वह न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपने नशा नाश की जड़ है विधि विरूद्ध कार्य नशे के कारण होते है नशे से न सिर्फ हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है वरन् शरीर भी बीमारियों से घिरता है। साथ ही आपने बाल विवाह, किशोर न्याय अधिनियम, पास्को अधिनियम तथा नशा पीडितो को विधिक सहायता योजना के संबंध में बताकर उपस्थित सभी ग्रामीणजनों को नशा न करने हेतु शपथ दिलायी गई व नशा न कर नशे करने के लिये बर्बाद किये गये पैसों से किसी गरीब की मदद व अपने परिवार के पोषण में लगाये जाने की सलाह दी गई।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती गुन्ता डांगे ने श्रमिकों के अधिकार, महिलाओं के अधिकार, घरेलू हिंसा, भरण-पोषण एवं पारिवारिक समाधान केन्द्र के संबंध में ग्रामीणों को विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
समन्वय, जन साहस संस्था कमल बैरागी, द्वारा निर्माण मजदूर सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत श्रमिकों को सुरक्षित पलायन के संबंध में एवं श्री सूरज अहिरवार, एड. द्वारा श्रमिकों के कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की गई।