मादक पदार्थों का अवैध उपयोग या परिवहन की सूचना तत्काल दें
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डिंडोरी | 23-फरवरी-2021
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कलेक्टर श्री रत्नाकर झा ने प्रदेश/जिले में डीनेचर अल्कोहल/ओवर प्रूफ अल्कोहल अथवा जहरीली मदिरा/कच्ची शराब के सेवन से जनहानि होने की सूचनाएं लगातार प्राप्त होने पर इस प्रकार की जनहानि में उक्त माध्यमों का निर्माण संग्रहण एवं विक्रय आदि का नियत प्रावधान प्रक्रिया अनुसार करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री झा ने जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी, डीएफओ, एसडीएम, सीएमएचओ, महाप्रबंधक उद्योग, सीएमओ, तहसीलदार, एसडीओ वन, जनपद पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी, वनरक्षक, ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम कोटवारों को निदेर्षित किया है कि उनके विभाग से संबंधित विभिन्न ईकाईयां मादक पदार्थों का वैधानिक उपयोग किया जा रहा हो अथवा अवैध रूप से उपयोग या परिवहन किया जा रहा है तो उक्त जानकारी सात दिवस में जिला आबकारी अधिकारी डिंडौरी को ई-मेल deo.mpeddnd@mp.gov.in पर प्रेषित करें।
(11 days ago)
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