जिले की सभी राजस्व सीमाओं में धारा-144 के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
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छिन्दवाड़ा | 24-फरवरी-2021
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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सौरभ कुमार सुमन ने राज्य शासन के गृह विभाग मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य में कोविड-19 के प्रकरणों में तेजी से वृद्धि के दृष्टिगत कोविड-19 महामारी के मध्यप्रदेश राज्य में रोकथाम एवं बचाव के लिये दिये गये अतिरिक्त दिशा निर्देश निर्देशों के परिपालन में जिला आपदा प्रबंधन समूह की 23 फरवरी को संपन्न बैठक में की गई चर्चा व सहमति के आधार पर दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अंतर्गत छिन्दवाड़ा जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में विभिन्न गतिविधियों के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। प्रतिबंधित गतिविधियों का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आम जनता को संबोधित है और वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये, इसलिये यह आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुमन द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में आयोजित भूराभगत महादेव मेला और नागदेव मेला नवेगांव को प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही महाराष्ट्र राज्य से जिला छिंदवाड़ा में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को चेकपोस्ट पर थर्मल स्केनिंग से जांच कराया जाना अनिवार्य कर दिया गया है तथा व्यक्तियों द्वारा कोविड-19 की नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद प्रवेश की अनुमति रहेगी। जारी आदेश के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रमों में वर एवं वधू पक्ष से 100-100 व्यक्ति कुल 200 व्यक्ति ही उपस्थित रह सकेंगे। इन 200 व्यक्तियों में पंडित, नाई आदि सम्मिलित रहेंगे। वैवाहिक कार्यक्रम की पूर्व सूचना संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार और थाना प्रभारी को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर अनुविभाग स्तर पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी और तहसील स्तर पर तहसीलदार से अनुमति प्राप्त करना होगा। इन कार्यक्रमों के लिये व्यक्तियों की उपस्थिति उपलब्ध स्थान की क्षमता के 50 प्रतिशत या अधिकतम 200 व्यक्तियों से अधिक नहीं रहेगी। किसी भी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक जनसभायें, रैली, आम सभा, धरणा प्रदर्शन आदि के आयोजन के पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी/तहसीलदार से विधिवत अनुमति लिया जाना अनिवार्य रहेगा। इसी प्रकार आम जन द्वारा मास्क लगाया जाना, सोशल डिस्टेंसिंग और सेनेटाईजर का उपयोग किया जाना भी अनिवार्य रहेगा।
(48 days ago)
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