
छतरपुर जिले में विभिन्न विभागों के सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के लंबित पेंशन प्रकरणों के त्वरित समाधान के लिए आज शासकीय उ.मा. विद्यालय क्रमांक 2 में समीक्षा बैठक हुई। इस अवसर पर विभागवार 6 माह से अधिक समय से लंबित पेंशन प्रकरणों की समीक्षा की गई। बैठक में सागर से आए संयुक्त संचालक एल.के. नर्रे ने उपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों को पेंशन प्रकरणों के शीघ्र समाधान और सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के सभी स्वत्वों के भुगतान की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष कार्यालय प्रमुख द्वारा सेवा सत्यापन की कार्यवाही करने के साथ ही प्रत्येक शासकीय सेवकों के सेवानिवृत्ति के 24 माह पहले सेवा सत्यापन कराना जरूरी है। इसी तरह सेवानिवृत्ति के एक माह पूर्व पेंशन कार्यालय में प्रकरण भेजने, वसूली होने पर समय-सीमा में रिकवरी करने सहित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर पेंशन कार्यालय में सम्पर्क करने की सलाह दी गई। श्री नर्रे ने कहा कि शासन द्वारा पेंशन व्यवस्था का सरलीकरण किया गया है। इसलिए सभी शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति के दिन ही स्वत्वों का भुगतान करने का प्रयास करना चाहिए। कार्यालय प्रमुख अभियान चलाकर वेतनमान अनुमोदन सहित पेंशन कार्यालय से संबंधित सभी वांछित कार्यवाही समय पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा आईएफएमआईएस सॉफ्टवेयर के ईएसएस मॉड्यूल में प्रोफाइल अपडेशन सहित अद्यतन नामांकन और ऑनलाइन एण्ट्री की कार्यवाही पूर्ण कराएं।
बैठक के अवसर पर बताया गया कि वित्त विभाग द्वारा आगामी 31 मार्च तक संयुक्त संचालक कार्यालय के स्थान पर विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के तहत जिला पेंशन कार्यालय स्तर पर सेवा पुस्तिकाओं में जरूरी अनुमोदन कार्य के लिए जिला पेंशन अधिकारियों को अधिकार सौंपे गए हैं। इसलिए निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से सेवा पुस्तिकाओं के अनुमोदन की कार्यवाही पूर्ण कर लें। रिकवरी की स्थिति में सामान्यतः 24 किस्तों में वसूली की कार्यवाही पूर्ण कर व्हाउचर नम्बर के साथ सेवा पुस्तिका में प्रवृष्टि भी करवाएं। उन्होंने कहा कि विभागीय जांच संबंधी मामलों के आधार पर पेंशन प्रकरणों को लंबित रखने की प्रवृत्ति से बचें। इसी तरह न्यायालयीन प्रकरणों में अधिकारी-कर्मचारी के द्वारा केवल रिट पिटीशन दाखिल करने मात्र से प्रकरणों को तब तक लंबित न रखें, जब तक कि न्यायालय द्वारा संबंधित कार्यालयीन आदेश के विरूद्ध स्थगन न दे दिया जाए। उन्होंने अंतरिम पेंशन के नियमों की जानकारी भी दी।
जिला पेंशन अधिकारी अनिल खरे ने कहा कि छतरपुर जिले में पेंशन संबंधी केवल 10 प्रतिशत मामले ही निराकरण के लिए शेष हैं। उन्होंने जानकारी दी कि सेवा पुस्तिका में अनिवार्य रूप से जन्म तिथि और शासकीय सेवा में पद ग्रहण तिथि का सही तरीके से इंद्राज होना बहुत जरूरी है। किन्हीं कारणोंवश इसके अभाव में अब संबंधित को वित्त और संबंधित शासकीय विभाग में सम्पर्क करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब जिला स्तर पर इसका निराकरण संभव है। इसी तरह पेंशन भुगतान के लिए सेवा पुस्तिका और संबंधित बैंक की पासबुक में शासकीय सेवक के नाम की एकरूपता भी जरूरी है।
बैठक में प्रोग्रामर प्रवीण सोनी द्वारा पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के जरिए पेंशल नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान सहायक पेंशन अधिकारी हेमंत सोनी एवं कपिल सिंह भी उपस्थित रहे।