जिले में धारा 144 लागू
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डिंडोरी | 02-अप्रैल-2018
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अनुविभागीय दण्डाधिकारी डिण्डौरी श्री ओमप्रकाश सनोडिया ने अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) डिण्डौरी के प्रतिवेदन के अनुसार 02 अप्रैल 18 को अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लोगों के द्वारा भारत बंद का आव्हान किया गया था। इस क्रियाकलाप से निश्चित ही आवागमन अवरूद्ध, बलवा, दंगा होने की पूर्ण आशंका है। जिससे मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरा एवं लोकशांति विक्षुब्ध होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। परिस्थितियां ऐसी है कि उस व्यक्ति पर/व्यक्तियों पर जिसके विरूद्ध यह आदेश निदिष्ट है, सूचना कि तामीली समयक समय में कराने की गंुजाईस नहीं है। एकपक्षीय रूप में पारित किया जाना आवश्यक हो गया है। यह समाधान हो गया है कि उपरोक्त आवांछनीय/अमानवीय स्थिति से लोकशांति भंग होने की पूर्ण आशंका को नियंत्रण करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1974 की धारा 144 के अधीन कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है और तुरंत निवारण या उपचार करना वांछनीय हो गया है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी डिण्डौरी ने जिला मुख्यालय डिण्डौरी स्थित कॉलेज तिराहा से पुरानी डिण्डौरी स्थित अमरकंटक चौराहा तक मुख्यमार्ग में 02 अप्रैल 18 से आगामी आदेश पर्यन्त धारा 144 के अधीन एकपक्षीय, तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होने का आदेश पारित किया है। जारी आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति लोक व्यवस्था और जन कल्याण के विरूद्ध/कानून के विरूद्ध कोई कार्य नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सम्पत्ति या दुर्भावना से किसी निजी सम्पत्ति को क्षतिकारित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के धार्मिक सम्पत्ति या धार्मिक/सामाजिक सांस्कृतिक भावनाओं को क्षतिकारित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति विधिपूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति या मानवजीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का या लोकशांति विक्षुब्ध होने का या बलवे या दंगे उत्पन्न करने संबंधी कोई कार्य नहीं करेगा। उक्त आदेश का पालन नहीं किये जाने पर सीआरपीसी धारा 144 का उल्लंघन मानकर आईपीसी की धारा 188 के तहत संबंधित के विरूद्ध दण्डनीय कार्रवाई की जायेगी।
(19 days ago)
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