धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
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नरसिंहपुर | 02-अप्रैल-2021
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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग के परिपत्र के द्वारा प्रत्येक रविवार को नरसिंहपुर शहर में कोविड- 19 के पॉजीटिव केसेस की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को लॉक डाउन घोषित किया गया है। उक्त लॉक डाउन शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। नरसिंहपुर जिले में कोविड के साप्ताहिक पॉजिटिव केस का प्रतिदिन औसत 20 से ज्यादा होने के कारण मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा 24 मार्च को जारी परिपत्र के पालन में अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश नरसिंहपुर जिले के राजस्व सीमा में आगामी आदेश तक लागू किया जाना आवश्यक हो गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत नरसिंहपुर जिले की नगर पालिका की सीमाओं में निम्न अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार शादि समारोह में 50 तथा शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं रहेंगे। जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर बंद रहेंगे। उठावना, मृत्युभोज कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा, परंतु वह Take Away भोजन प्रदाय कर सकेंगे अर्थात भोजनालय/ रेस्टारेंट से पार्सल/ पैक/ डिब्बा/ टिफिन में भोजन सामग्री प्रदाय की जा सकेगी। बंद हॉल के कार्यक्रम में 50 प्रतिशत हॉल की क्षमता (अधिकतम 100 व्यक्ति) सम्मिलित हो सकेंगे। दवा दुकानें, शासकीय शराब दुकानें, शासकीय उचित मूल्य राशन दुकानें खुली रहेंगी। समस्त सामाजिक एवं धार्मिक त्यौहारों में निकलने वाले जुलूस, गैर, मेले सार्वजनिक रूप से लोगों को एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। यहां यह स्पष्ट किया गया है कि नरसिंहपुर जिले के नरसिंहपुर शहर की नगर पालिका सीमा में शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार की प्रात: 6 बजे तक लॉक डाउन आगामी आदेश तक यथावत रहेगा। यह आदेश आमजनता को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और ना ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जावे। अत: यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
(10 days ago)
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