जिला सत्र न्यायाधीश ने कोरोना के मद्देनजर दिये आवश्यक आदेश
|
-
|
बड़वानी | 08-अप्रैल-2021
|
जिले में तेजी से फैल रहे कोरोना के मद्देनजर जिला सत्र न्यायाधीश श्री राजेश गुप्ता ने जिले के सभी न्यायालय परिसर में विशेष व्यवस्था बनाये रखने के आदेश दिये है। जिससे कोरोना के प्रसार के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित हो सके। जारी आदेश के मुख्य बिन्दु- - जिला मुख्यालय बड़वानी एवं तहसील न्यायालय अंजड़, राजपुर, सेंधवा, खेतिया में 8 से 10 अप्रैल तक अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरण छोड़कर शेष प्रकरण की सुनवाई को स्थगित कर उक्त प्रकरणों में सामान्य तिथि निर्धारित की जाये।
- अत्यावश्यक प्रकरणों में जमानत प्रकरण, स्थगन प्रकरण या पीठासीन अधिकारी के द्वारा नियम किये गये प्रकरण को शामिल माना जाये।
- अत्यावश्यक प्रकरणो में विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई सुनिश्चित की जाये।
- जिले के सभी न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को छोड़कर शेष लोगो का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किन्तु सुनवाई में लिये गये प्रकरण में संबंधित पक्षकार एवं अधिवक्ता को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के नियमो का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
- किसी भी स्थिति में न्यायालय परिसर एवं न्यायालय कक्ष में भीड़ एकत्रित नहीं होगी।
- सभी पीठासीन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि भारत सरकार, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के जारी सुरक्षा उपायो का पालन कठौरता से हो।
(3 days ago)
|
डाउनलोड करे क्रुतीदेव फोन्ट में.
|
डाउनलोड करे चाणक्य फोन्ट में.
|
|