फ़्यूचर मेकर लाईफ केयर प्रायवेट लिमिटेड के विरूद्ध कार्यवाही
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कलेक्टर द्वारा बैंक खाते में जमा 5.50 करोड रूपये की राशि कुर्क करने का आदेश
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नीमच | 19-नवम्बर-2020
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कलेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह राजे द्वारा फ़्यूचर मेकर लाईफ केयर प्रायवेट लिमिटेड के प्रोपायटर राधेश्याम सुतार एवं बंशीलाल सिंहाग के एक्सीस बैंक रेड स्क्वायर मार्केट अर्बन स्टेट वन हिसार हरियाणा के खाते में जमा राशि मे से 5.50 करोड रूपये की राशि कुर्क करने का आदेश जारी किया है। म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में बताया गया है,कि म.प्र.निक्षेपकों के हितों का सरंक्षण अधिनिमय 2000 के तहत थाना नीमच केंट के अपराध क्रं.198/19 धारा 420 भादवि एवं म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम में अनावेदकगण क्रं.एक राधेश्याम पिता नाथुलाल सुतार उम्र, 35 वर्ष निवासी सिसवाल हरियाणा, अनावेदकगण क्रं.दो सुन्दर पिता ओमप्रकाश सैनी उम्र 35 वर्ष निवासी चिन्दड जिला फतेहबाद हरियाणा के विरूद्ध चालान क्रमांक 278/19 दिनांक 1.6.2019 कता कर निवासी अरविन्दों हास्पिटल के सामने इंदौर के विरूद्ध पूरक चालान क्रमांक 278ए/दिनांक 6.11.2019 का न्यायालय में पेश किया गया। आरोपीगण फ़्यूचर मेकर लाईफ केयर प्रायवेट लिमिटेड तथा एफएमएलसी ग्लोबल मार्केटिंग कंपनी में सीएमडी, एमडी तथा प्रमोटर है। राज्य सरकार द्वारा समक्ष अधिकारी का नोटिफिकेशन किया जाकर जिलाधीश नीमच के क्षेत्राधिकार के तहत नीमच कलेक्टर को बनाया गया है। जिससे कि निक्षेपकों के 5.50 लाख रूपये वापस हो सके। कलेक्टर नीमच द्वारा जारी आदेशानुसार अनावेदकगण फ़्यूचर मेकर लाईफ केयर प्रायवेट लिमिटेड में सीएमडी, एमडी तथा प्रमोटर के पद पर कार्यरत है तथा वर्तमान में जेल में निरूद्ध है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार अनावेदकगण एवं उनके रिश्तेदारों के नाम से विभिन्न जगह चल एवं अचल संपत्ति तथा बैंक खाते में रूपये जमा होना बताया गया हैं। शिकायतकर्ता एंव अन्य निवेक्षकों की जमा राशि के भुगतान के लिए म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000की धारा 4 के अंतर्गत उपरेक्त बैंक खाते से निक्षेपकों का हितों का संरक्षण करने की दृष्टि से प्रकरण से संबंधित राशि 5 करोड 50 लाख रूपये के अतिरिक्त मय ब्याज एवं खर्चो के कुर्क की गई है।
(65 days ago)
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