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|| कोविड -19 का टीका पूर्ण रूप से सुरक्षित है, भयभीत अथवा डरे नहीं - डीटीओ डॉ. नरेन्द्र भयडिया
|| आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बनाए जाने के कार्य में गति लाई जाए - कलेक्टर श्रीमती सुरभि गुप्ता
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|| महिला “सम्मान” के तहत हुई जागरूकता प्रतियोगिता
|| सुभाष चन्द्र बोस जी की 124 वीं जयंती
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नलकूप खनन पर प्रतिबंध में शिथिलता के आदेश
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नीमच | 20-नवम्बर-2020
कलेक्टर श्री जितेन्द्र सिह राजे द्वारा मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 03 संशोधित अधिनियम 2002 के तहत आदेश दिनांक 6 नवम्बर 2020 द्वारा नीमच जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय एवं ग्रामीण) में नलकूप खनन पर लगाया गया प्रतिबंध आगामी आदेश तक शिथिल किया गया है। संशोधित आदेशानुसार शासकीय पेयजल स्त्रोतो से 150 मीटर की परिधि में निजी नलकूप पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। आवश्यकतानुसार निजी पेयजल स्त्रोत के अधिग्रहण का अधिकार समस्त संबंधित अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) को होंगे। 150 मि.मी. व्यास एवं 180 मी.गहराई से अधिक गहरे निजी नलकूप खनन पर प्रतिबंध रहेगा। खनित नलकूप के पुर्नभरण हेतु रिचार्जिंग संरचना का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा।
(64 days ago)
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