नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर और जल कर के अधिभार में छूट का प्रावधान
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छिन्दवाड़ा | 04-दिसम्बर-2020
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जिले में जिला न्यायालय और तहसील स्थित सिविल न्यायालयों में आगामी 12 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया हैं। इस नेशनल लोक अदालत में नगरीय निकाय एवं आवास विभाग के अंतर्गत संपत्ति कर और जल कर के अधिभार में छूट दी जायेगी। इस संबंध में नगर निगम छिन्दवाड़ा और जिले के सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को नेशनल लोक अदालत की तिथि 12 दिसंबर और छूट के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के साथ ही संबंधित उपभोक्ताओं को सूचित करने के निर्देश दिये गये हैं। जिले के नगर निगम और अन्य नगरीय निकायों के उपभोक्ता इस लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निराकरण करा सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार गोयल ने बताया कि 12 दिसंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में म.प्र.नगर पालिक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया है, में शत-प्रतिशत, संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक और एक लाख रूपये तक बकाया है, में 50 प्रतिशत तथा संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि एक लाख रूपये से अधिक बकाया है, में 25 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। नगरीय निकायों द्वारा व्ययन की गई परिसम्पत्तियों के भू-भाटक/किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि 20 हजार रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में शत-प्रतिशत, 20 हजार से 50 हजार रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत और 50 हजार रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इसी प्रकार जल कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया है, में शत-प्रतिशत, जल कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि 10 हजार रूपये से अधिक और 50 हजार रूपये तक बकाया है, में 75 प्रतिशत तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक बकाया है, में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यह छूट ऐसे करदाता/नागरिकों को प्राप्त होगी जो 31 दिसंबर 2020 तक लंबित देय राशि का भुगतान करेंगे। यह छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी और ब्याज, स्टॉम्प ड्यूटी, मूल कर, मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भू-भाटक/किराये पर लागू नहीं होगी।
(47 days ago)
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