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खनिज संपदाओं का दोहन नियमों के तहत हो-कलेक्टर
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अशोकनगर | 07-जनवरी-2021
खनिज खदानों की संपदा का दोहन शासन के नियमों के तहत किया जाए। साथ ही खनिज अधिनियम का पालन खनिज ठेकेदारों द्वारा किया जाना चाहिए। इस आशय के निर्देश कलेक्टर श्री अभय वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित खनिज ठेकेदारों की बैठक में दिए।
बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जिले में खनिज खदानें शासन के नियमों के अधीन संचालित हो यह सुनिश्चित किया जाए। खनिज संपदा के परिवहन में रायल्टी के नियमों का ध्यांन रखा जाए। उन्होंने खदानों के संचालन तथा खनिज संपदाओं के बारे में जानकारी ली तथा आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही जिले में संचालित क्रेसरो तथा पत्थर,गिट्टी,मुरम एवं अन्य खनिजों के परिवहन की विस्तार से समीक्षा कर निर्देश दिए। बैठक में जिला खनिज अधिकारी श्री अशोक सिंघारे,खनिज ठेकेदार तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
(49 days ago)
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