कलेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने दो आरोपियों को किया जिलाबदर
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देवास | 14-जनवरी-2021
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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत दो आरोपियों को तीन-तीन माह के लिए जिलाबदर किया है। कलेक्टर श्री शुक्ला ने राजेंद्र उर्फ बांडा पिता सादुलिया उम्र 40 वर्ष निवासी चिड़ावद धतुरिया रोड थाना टोंकखुर्द तथा सीताराम पिता पर्वतसिंह उम्र 45 वर्ष निवासी चुना भट्टी खातेगांव जिला देवास को आदेश दिया है कि वे आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर, आगामी तीन माह की कालावधि के लिये जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
(10 days ago)
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