प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना में रिसोर्स पर्सन पद के लिए आवेदन आमंत्रित
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छिन्दवाड़ा | 14-जनवरी-2021
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आत्म-निर्भर भारत के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिले में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत जिला और क्षेत्रीय स्तर के लाभार्थियों को हैण्ड होल्डिंग सहायता उपलब्ध कराने के लिये फेसिलेटर के रूप में रिसोर्स पर्सन का चयन किया जाना है जिसके लिये जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया जा चुका है। रिसोर्स पर्सन पद के इच्छुक व पात्र व्यक्ति आगामी 15 जनवरी तक बस स्टैंड के पीछे मोहन नगर छिन्दवाड़ा स्थित उप संचालक उद्यानिकी कार्यालय में कार्यालयीन समय प्रात: 11 से शाम 5 बजे तक अपने आवेदन ऑफलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। जिले को कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत पैक हाउस के लिये 3, कोल्ड रूम के लिये 5, कोल्ड स्टोरेज के लिये एक, सॉटिंग एवं ग्रेडिंग के लिये 5 और मोबाईल मिनीमाल/प्रोसेसिंग इकाई के लिये 5 का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसमें इच्छुक हितग्राही वेबसाईट www.Agri.infra.dac.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
उप संचालक उद्यान श्री एम.एल.उईके ने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत जिला रिसोर्स पर्सन के लिये योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। इसमें अभ्यर्थी के पास ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य प्रौधोगिकी या खाद्य इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रौधोगिकी उन्नयन, नए उत्पादों के विकास, गुणवत्ता अथवा खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के संबंध में परामर्शी सेवाएं प्रदान करने का 3-5 वर्ष का अनुभव होना चाहिये। यदि खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योग्यता उपलब्ध न हो तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, बैंकिंग या डी.पी.आर. तैयार करने और ट्रेनिंग में अनुभव रखने वाले व्याक्तियों का चयन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि रिसोर्स पर्सन एकल उद्योगों और समूहों की डी.पी.आर. तैयार करने, बैंक से ऋण लेने, एम.एस.एस.ए.आई. के खाद्य मानकों, उद्योग आधार, जी.एस.टी. आदि सहित आवश्यक पंजीकरण व लाइसेंस प्राप्त करने में सहायता जैसी हैंड होल्डिंग सेवाएं प्रदान करेंगे। प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध कराई गई सहायता के आधार पर रिसोर्स पर्सन को बैंक में ऋण स्वीकृति के पश्चात 20 हजार रूपये की दर से भुगतान किया जायेगा जिसमें 50 प्रतिशत का भुगतान बैंक ऋण की स्वीकृति के बाद और शेष 50 प्रतिशत का भुगतान उद्योग को जी.एस.टी. एवं उद्योग आधार पंजीकरण प्राप्त होने, एम.एस.एस.ए.आई. मानकों के अनुपालन, परियोजना के इम्पलीमेंटेशन और ट्रेडिंग प्राप्त करने के बाद किया जायेगा।
(54 days ago)
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