
कलेक्टर श्री अवधेश शर्मा ने रबी उपार्जन वर्ष 2021-22 की तैयारियों की बैठक लेकर समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु जिले में पंजीयन केन्द्र स्थल, संस्था का निर्धारण, कृषकों का पंजीयन, सत्यापन आदि को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए इसी माह की 25 तारीख से किसानों के पंजीयन शुरू होगा जो 20 फरवरी तक चलेंगे। किसान अपनी उपज को समर्थन मूल्य पर विक्रय हेतु कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर अथवा लोक सेवा केंद्र पर गिरदावरी किसान ऐप से करा सकें। इसके साथ ही समिति स्तर पर स्थापित पंजीयन केंद्र पर अपना पंजीयन करवा सकेंगे। कलेक्टर ने संबंधित को निर्देश दिए कि पंजीयन केन्द्रों पर पंजीयन के लिए आने वाले किसानों के लिए बैठने की व्यवस्था रहे तथा पंजीयन हेतु आवश्यक संसाधन जिसमें लेपटॉप, कम्प्यूटर व ऑपरेटरों की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए।
कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को किसानों के पंजीयन की तिथि का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने खरीदी प्रक्रिया से जुड़े विभागों के जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अभी से उपार्जन की तैयारियां करें। पिछले वर्ष उपार्जन प्रक्रिया में जहां कहीं समस्या आई थी या जिन केंद्रों पर कोई अव्यवस्था थी उनकी समीक्षा कर कमियां दूर करें। उन्होंने कहा है कि खरीदी केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। सहकारिता विभाग, कृषि, खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम आदि के मध्य बेहतर समन्वय होना चाहिए। सभी जिलाधिकारी अपने अधीनस्थ अमले पर भी निगरानी रखें और यह सुनिश्चित करें कि उपार्जन पंजीयन प्रक्रिया में कोई बाधा ना आए। उन्होंने कहा है कि शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, उसी के अनुसार सभी तैयारियां करें। कलेक्टर ने नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक को निर्देश एि कि उपार्जन केन्द्रों का पंजीयन संबंधी प्रचार-प्रसार संबंधित आवश्यक सामग्री तत्काल उपलब्ध कराए। जिला प्रबंधक वेयर हाउस एवं खरीदी एजेंसी विपणन संघ को पर्याप्त भण्डारण एवं समय पर परिवहन करने हेतु सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने उप संचालक कृषि एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए कि फसल उत्पादन का सही आंकलन कर उत्पादित मात्रा के हेक्टेयर वार आंकडे उपज वार अतिशीघ्र प्रस्तुत करें।
बैठक में नोडल अधिकारी सहकारी बैंक श्री सुरेश शर्मा ने बताया कि पूर्व से पंजीकृत किसान है, उन्हें पूर्व पंजीयन में किसी प्रकार का संशोधन नहीं करवाना है, तो उन्हे नया पंजीयन करवाने हेतु आवेदन एवं दस्तावेज देने की आवश्यकता नही होगी। अगर किसान विगत वर्ष के पंजीयन में आधार, मोबाईल नम्बर, बैंक खाता नम्बर आदि में कोई संशोधन करवाना चाहता है, तो संबंधित दस्तावेज प्रमाण स्वरूप पंजीयन केन्द्र पर लाना होंगे। जिन किसानों द्वारा विगत वर्ष रबी एवं खरीफ सीजन में पंजीयन नहीं करवाया गया था, ऐसे किसानों को संबंधित पंजीयन केन्द्र पर जाकर आधार नम्बर, बैंक खाता, मोबाईल नम्बर, समग्री आईडी व निर्धारित प्रारूप में आवेदन पंजीयन केन्द्र पर उपलब्ध करवाना होगा।
रबी एवं खरीफ की भांति इस वर्ष भी किसान पंजीयन को भू-अभिलेख के डाटा बैस आधारित होना है। अतः किसान की भूमि, बोई गई फसल, रकबा और फसल प्रकार की जानकारी गिरदावरी के डाटाबेस से पंजीयन करते समय ली जाएगी। उन्होंने बताया कि संबंधित किसान गिरदावरी में दर्ज भूमि के रकबे, बोई गई फसल एवं फसल किस्म संतुष्ट न होने पर पंजीयन करवाने से पूर्व लिखित आवदेन में दावा-आपत्ति संबंधित तहसील में प्रस्तुत कर संशोधन करवा सकता है। ऐसे किसान संशोधन उपरान्त ही पंजीयन करवा सकते है। किसानों को भुगतान जेआईटी (ऑनलाईन) से सीधे बैंक खाते किया जाना है, इस कारण किसान पंजीयन में केवल राष्ट्रीयकृत एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखाओं के एकल खाते मान्य होंगे। जनधन, ऋण खाते, नाबालिक खाते, बंद एवं अस्थायी खाते एवं अक्रियाशील खातों में किसानों का भुगतान नहीं हो पाएगा, ऐसे खातों के नम्बर पंजीयन में न दे तथा बैंक का नाम, उसका आईएफएससी कोड सही-सही अपने आवेदन में अंकित करें।
बैठक में एसडीएम सुसनेर केएल यादव, उपायुक्त सहकारिता वैशाली जैन,प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी टीकाराम अहिरवार, एसएलआर राजेश सरवटे, नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक, वेयर हाऊस जिला प्रबंधक सहित समस्त तहसीलदार उपस्थित रहे।