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लोकोपयोगी सेवा की लोक अदालत से एक छात्रा के प्रकरण का मात्र डेढ़ माह में हुआ निराकरण "कहानी सच्ची है"
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छिन्दवाड़ा | 24-जनवरी-2021
लोकोपयोगी सेवा की लोक अदालत के माध्यम से अत्यंत अल्प समय में आवेदकों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है जिससे आवेदकों को समय पर सेवायें मिल रही हैं और उनके प्रकरणों का निराकरण हो रहा है। इस लोकोपयोगी सेवा की लोक अदालत से छिन्दवाड़ा नगर के श्री राहुल कुमार अग्रवाल की पुत्री कुमारी गीत अग्रवाल की समस्या का भी समाधान हो गया है । यह समाधान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22 ए के अंतर्गत विभिन्न लोकोपयोगी सेवाओं के प्रावधानों के कारण संभव हुआ है। लोकोपयोगी लोक अदालत की खंडपीठ ने छात्रा को मात्र डेढ़ माह के भीतर निराकरण करते हुये स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिलवाया है ।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशों के अनुसार विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22 ए के अधीन विभिन्न लोकोपयोगी सेवायें चिन्हित की गई हैं। इन लोकोपयोगी सेवाओं के अंतर्गत भारत के राजपत्र में 16 फरवरी 2016 की अधिसूचना में शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थाओं की सेवा को लोकोपयोगी सेवा घोषित किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री बी.पी.शर्मा के मार्गदर्शन में जिले में लोकोपयोगी सेवाओं की लोक अदालत संचालित की जा रही है। इस लोकोपयोगी लोक अदालत के अध्यक्ष के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला न्यायाधीश और सदस्य के रूप में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग शामिल हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिन्दवाड़ा के सचिव एवं अपर जिला जज श्री अरविंद कुमार गोयल ने बताया कि इस लोकोपयोगी लोक अदालत में छिन्दवाड़ा नगर के आवेदक श्री राहुल कुमार अग्रवाल ने एक आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि उनकी पुत्री कुमारी गीत अग्रवाल विद्या भूमि पब्लिक स्कूल छिन्दवाड़ा में कक्षा पहली से अध्ययनरत् है और कक्षा तीसरी उत्तीर्ण कर चुकी है। कोरोना के कारण माह अप्रैल 2020 में नवीन सत्र में आवेदक की पुत्री को माह अप्रैल में मात्र पी.डी.एफ.फाईल्स मोबाईल पर भेजकर पढ़ाई कराई गई। इसके बाद माह जुलाई में आवेदक द्वारा फीस जमा नहीं किये जाने के कारण उसकी पुत्री की ऑनलाईन क्लास शाला प्रबन्धन द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई । आवेदक द्वारा स्कूल प्रबन्धन से सम्पर्क किये जाने पर और अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला दिये जाने के बावजूद भी शाला प्रबंधन द्वारा उसकी पुत्री को ऑनलाईन क्लासेस में नहीं जोड़ा गया। तब आवेदक द्वारा परेशान होकर शाला प्रबन्धन से जुलाई माह में अपनी पुत्री की टी.सी. की मांग की गई जिस पर स्कूल प्रबन्धन द्वारा सम्पूर्ण सत्र की फीस जमा करने के बाद ही टी.सी. प्रदान करने के लिये कहा गया।
जनोपयोगी लोक अदालत के अध्यक्ष/अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री गोयल ने प्राप्त आवेदन को सुनवाई में लेकर अनावेदक को नोटिस जारी कराया और नियत दिनांक को स्कूल प्रबन्धन एवं आवेदक को जनोपयोगी लोक अदालत में सुनवाई का अवसर देकर निर्देशित किया कि किसी भी दशा में छात्रा को फीस का भुगतान नहीं होने पर आनलाईन क्लास से वंचित नहीं रखा जाये और टी.सी. भी दिये जाने से मना नहीं किया जा सकता। जनोपयोगी लोक अदालत के निर्देश पर अनावेदक ने आवेदक की पुत्री की टी.सी. 18 जनवरी 2021 को प्रदान कर 21 जनवरी 2021 को अपना लिखित पक्ष लोकोपयोगी लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि आवेदक की पुत्री को टी.सी. प्रदान की जा चुकी है । आवेदक द्वारा भी बताया गया कि उसे टी.सी. प्राप्त हो गई है। इस प्रकार मात्र डेढ़ माह में जनोपयोगी लोक अदालत द्वारा प्रकरण का निराकरण किया गया। इस प्रकार लोकोपयोगी लोक अदालत के माध्यम से आवेदक और उसकी पुत्री पीड़ित छात्रा को अल्प समय में ही उनकी शिकायत का समाधान मिल जाने से वे अत्यन्त खुश हैं।
(33 days ago)
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