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शासन द्वारा 31 मार्च 2010 के पूर्व के सभी खनिज राजस्व् बकाया प्रकरणों में देय ब्याज किया गया माफ
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उमरिया | 28-जनवरी-2021
जिला खनिज अधिकारी मान सिंह ने बताया कि म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग द्वारा खनिज विभाग में गौण खनिज एवं मुख्य0 खनिज के खनिज बकाया वसूली हेतु शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च 2010 के पूर्व के सभी खनिज राजस्व् बकाया प्रकरणों में देय ब्याज माफ किया गया है। 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च .2018 तक के ऐसे प्रकरण जिनमें बकाया राशि 5 लाख से कम है उन पर देय ब्याज पूर्णतः माफ किया गया है। 1 अप्रैल .2010 से 31 मार्च .2018 तक ऐसे प्रकरण जिनमें मूल बकाया राशि रूपये 5 लाख से अधिक है उन प्रकरणों में देय ब्याज 24 प्रतिशत के स्थान पर 06 प्रतिशत की वार्षिक दर से साधारण ब्याज वसूल किया जाने तथा यदि प्रकरण में न्यायालयीन बाद लंबित है तब बकाया राशि जमा करने पर वाद वापस लिये जाने के निर्देश दिये गये है। समस्त बकायादारों से कहा गया है कियदि उनके पक्ष में खनिज विभाग का किसी प्रकार का बकाया आक्षेपित हो तो शासन दी गई सुविधा का लाभ 31 जनवरी 2021 तक प्राप्त कर, बकाया राशि खनिज मद 0853 में जमा करावे।
(31 days ago)
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