उम्रदराज वयोश्री तथा नि:शक्त दिव्यांगजन किसी भी समाज में सर्वाधिक संवेदना एवं तत्पर सहयोग के हकदार होते हैं और शासन द्वारा उक्त श्रेणी के हितग्राहियों के लिये वयोश्री योजना एवं दिव्यांगजनों हेतु "पर्सन विथ डिसेबिलिटी अधिनियम-2015" के तहत अनेक योजनाएं संचालित की गई है। इस श्रेणी के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पात्र हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकान से राशन स्वयं जाकर लेने में अक्षम हैं तथा प्रतिमाह राशन लाने में उन्हें कठिनाईयां भी होती है, इसलिये सरकार ने हितग्राहियों के लिये हितरक्षा एवं हितलाभ हेतु आशीर्वाद योजना के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता एवं मात्रा का राशन होम डिलेवरी द्वारा प्रतिमाह दिया जायेगा।
कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने इस सम्बन्ध में नगर निगम आयुक्त, नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, समस्त राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों एवं समस्त सहायक/कनिष्ट आपूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि अपने-अपने क्षेत्र में हितग्राहियों का चयन कर दुकानदार एवं निकायवार जानकारी अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें। योजना के माध्यम से समाज के चिन्हित नि:शक्त एवं कमजोर हितग्राही को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है, इसलिये योजना के अविलम्ब तत्काल क्रियान्वयन हेतु हितग्राहियों का चिन्हांकन किया जाये, ताकि पात्र उक्त हितग्राहियों को होम डिलेवरी से प्रतिमाह राशन उपलब्ध कराया जा सके।
आशीर्वाद योजना के क्रियान्वयन के लिये जिला स्तरीय समिति का गठन
कलेक्टर श्री अशीष सिंह ने आशीर्वाद योजना के अन्तर्गत उम्रदराज वयोश्री तथा नि:शक्त दिव्यांगजन को निर्धारित पात्रता एवं मात्रा का राशन होम डिलेवरी द्वारा प्रतिमाह दिये जाने हेतु योजना के क्रियान्वयन के लिये जिला स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति के अध्यक्ष स्वयं कलेक्टर होंगे और समिति में सदस्य के रूप में आयुक्त नगर निगम, जिला पंचायत सीईओ, जिला आपूर्ति नियंत्रक, जिला परियोजना अधिकारी शहरी एवं विकास अभिकरण, सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक तथा सहकारिता विभाग के उपायुक्त रहेंगे। गठित समिति वयोश्री एवं नि:शक्त दिव्यांगजनों के लिये राशन होम डिलेवरी से वितरित करने, होम डिलेवरी की राशि का भुगतान, हितग्राहियों का चिन्हांकन आदि की समस्त कार्यवाही के लिये विस्तृत कार्य योजना तैयार कर कलेक्टर को अवगत करायेंगे।