कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन द्वारा म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत उत्खनि पट्टा (गिट्टी खदान) के मापदंडों और शर्तों का पालन नहीं करने पर 41 उत्खनि पट्टेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। साथ ही व्यापारिक रेत खदान ठेके के करार की शर्तो का उल्लंघन करने, बकाया खनिज राजस्व जमा नहीं करने और नियमानुसार समय सीमा में भंग उपचार नहीं किये जाने पर तीन रेत खदानों के ठेके भी निरस्त कर दिये गये हैं।
जिला खनि अधिकारी श्री मनीष पालेवाल ने बताया कि कलेक्टर श्री सुमन द्वारा म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत उत्खनि पट्टा (गिट्टी खदान) के मापदंडों और शर्तों का पालन नहीं करने पर उत्खनि पट्टेदारों ग्राम सहजपुरी के कवि सिंह चौधरी, लुंगसी की संगीता ठाकुर, सकरवाड़ा के लोकेश वर्मा, तिवड़ाकामथ के तनवीर अहमद, भानादेही की मीना चड्डा व गुरूमीत सिंह, उमराडी के गौरव राय, देवर्धा की कुसुम बाई कराडे, झंडा के रिजवाना जुम्मा, लकड़ाई जम्होड़ी के दिलीप सिंह, चिचोलीबढ़ के सुधीर जुननकर, आलीवाड़ा के राजेश बत्रा, छिंदा के सोहेब खान, थांवरीदामोदर के सकील अहमद, अमरवाड़ा के सतीश वर्मा, नवेगांव मकरिया की साधना गंगवाल, इटावा की सारिका सूर्यवंशी, परतापुर के प्रभात कुमार तिवारी, हसनपुर के प्रदीप कुमार डेहरिया, उमरियाओझी के रामकिशोर साहू, नवेगांव के देवल मिश्रा, राजना की कलाबाई इवनाती, मारई की पूजा राजपूत, खुनाझिरखुर्द क आर.के.मेटल, खकराचौरई के अमित व्दिवेदी, भौराखापा के अजय मालवी, हेटी के राजेश कुमार चच्ड़ा, बिछुआ के रजनीश श्रीवास्तव, पांडुपिपरिया के गोल्हानी ट्रेडर्स, सांईखेड़ा के चेतन चड्डा, हिवरासेनाडवार के जगदीश त्रिवेदी, साजकुही के रामनिवास कुशवाह, रामगढ़ी के शरद पटेल, तामिया के पवन तापड़िया, सायखेड़ा के संजय सोमकुंवर, सुनील खर्चे व दत्त स्टोन क्रेशर, बड़गोनाजोशी की दमयंती कटरे, सटोटी के शाहीद खान, राबराखुर्द के हितेश साहू और धाऊ के सुनील मालवी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया हैं।
इसी प्रकार व्यापारिक रेत खदान ठेके के करार की शर्तो का उल्लंघन करने, बकाया खनिज राजस्व जमा नहीं करने और नियमानुसार समय सीमा में भंग उपचार नहीं किये जाने पर सायरा खदान के ठेकेदार मेसर्स सैनिक फूड प्रा.लि., मालेगांव खदान के ठेकेदार ए.डी.एग्रो फूड प्रा.लि. और लोहानी खदान के ठेकेदार शिवा कार्पोरेशन इंडिया लि. की रेत खदानों का ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिये गये हैं। कलेक्टर ने संबंधित ठेकेदारों से वसूली योग्य राशि शासकीय बकाया के रूप में जमा करवाये जाने के निर्देश भी दिेये हैं।
(65 days ago)