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कृषक मित्र का चयन किया जायेगा
कृषक मित्र का कार्यकाल 2 वर्ष तक रहेगा
उज्जैन | 16-फरवरी-2021
ग्रामीण स्तर पर किसानों एवं प्रसार तंत्र के बीच जीवन्त सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से उज्जैन जिले के दो आबाद ग्रामों पर एक कृषक मित्र चयन किया जायेगा। राज्य शासन के निर्देश अनुसार कृषकों को नवीन कृषक मित्र के रूप में दो वर्ष के लिये चयनित किया जायेगा। चयनित व्यक्ति कृषक मित्र का कार्य करेंगे। कृषक मित्र के माध्यम से अधिक से अधिक कृषकों को कृषि प्रसार एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जायेगी।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास आत्मा परियोजना संचालक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कृषक मित्र चयन के लिये आवश्यक योग्यता व दिशा-निर्देश निम्नानुसार रहेंगे :- प्रत्येक दो आबाद ग्राम पर एक कृषक का चयन कृषक मित्र के रूप में किया जायेगा। एक कृषक परिवार से एक से अधिक सदस्य को चयनित नहीं किया जायेगा। कृषक मित्र दोनों ग्रामों में से किसी एक ग्राम का निवासी होना आवश्यक है। कृषक मित्र हाईस्कूल पास हो। इस योग्यता के अनुरूप यदि कृषक उपलब्ध नहीं होने पर 8वी कक्षा पास उन्नतशील कृषक का चयन किया जा सकेगा, जिसकी मौखिक एवं लिखने की सम्प्रेषण क्षमता हो। आत्मा गतिविधियों में भाग लेने वाले एवं बीएससी उत्तीर्ण कृषक के चयन का निर्णय सम्यक रूप से ध्यान दिया जायेगा। चयन हेतु प्रगतिशील एवं अनुभवी कृषक जिनकी आयु 40 वर्ष या इससे अधिक हो एवं कृषक ग्राम में ही निवास करते हों और स्वयं की कृषि भूमि होना चाहिये। आवेदन फार्म प्राप्त करने एवं अधिक जानकारी हेतु विकास खण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क करें। सम्पूर्ण भरे हुए आवेदन सम्बन्धित वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के कार्यालय में 28 फरवरी तक कार्यालयीन समय में जमा करना होंगे।
(56 days ago)
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