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उपार्जन के बाद गेहूं और धान में आई कमी के लिए कलेक्टर ने दिये समितियों एवं परिवहनकर्ता से 61 लाख 44 हजार रुपये वसूलने के आदेश
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जबलपुर | 28-फरवरी-2021
वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 के दौरान किसानों से समर्थन मूल्य पर उपार्जन के बाद धान और गेहूं की मात्रा में आई घटी के कलेक्टर न्यायालय में चल रहे नौ अलग-अलग मामलों में कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने जिम्मेदार समितियों एवं परिवहन कर्ताओं से 61 लाख 44 हजार 684 रुपये की वसूली के आदेश पारित किये हैं।
कलेक्टर न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति बरेला से जुड़े प्रकरण में वर्ष 2019-20 में उपार्जन के बाद आई 106 क्विंटल गेंहू की घटी के लिए कुल कम पाये गेहूं की कीमत 1 लाख 95 हजार 040 रुपये की वसूली के आदेश कलेक्टर द्वारा दिये गये हैं। आदेश में गेंहू में आई कमी के लिए समिति परिवहनकर्ता दोनों को जिम्मेदार माना गया है और दोनों वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति बरेला एवं पंकजम ट्रांसपोर्ट आगा चौक जबलपुर से आधी-आधी राशि वसूलने के निर्देश जिला आपूर्ति नियंत्रक को दिये गये हैं।
इसी तरह वृहताकार सेवा सहकारी समिति चरगंवा द्वारा वर्ष 2019-20 में किसानों से खरीदे गये गेहूं की मात्रा में 105 क्विंटल की घटी के लिए वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति से 96 हजार 600 रुपये रीतेश रोडवेज आगा चौक से 96 हजार 600 रुपये और कुल 1 लाख 93 हजार 200 रुपये की वसूली के आदेश कलेक्टर द्वारा पारित किये गये हैं।
सेवा सहकारी समिति तलाड द्वारा वर्ष 2018-19 में किसानों से खरीदी गई धान में आई 727 क्विंटल की घटी के लिए कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने समिति और परिवहनकर्ता को दोषी मानते हुए दोनों से 12 लाख 64 हजार 980 रुपये की वसूली के आदेश दिये हैं। आदेश के मुताबिक आधी राशि 6 लाख 32 हजार 490 रुपये सेवा सहकारी संस्था तलाड और आधी राशि पंकजम ट्रांसपोर्ट आगा चौक बल्देवबाग से वसूली जायेगी।
कलेक्टर न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सेवा सहकारी समिति पोंडा द्वारा वर्ष 2019-20 में उपार्जित किये गये गेहूं में 273.69 की दर्ज की गई घटी के मामले में भी कलेक्टर द्वारा कम पाये गये गेहूं की कुल कीमत 5 लाख 03 हजार 590 रुपये में से आधी राशि 2 लाख 51 हजार 795 रुपये सेवा सहकारी समिति पोंडा से एवं 2 लाख 51 हजार 795 रुपये की राशि परिवहनकर्ता से वसूली के आदेश पारित किये गये हैं।
पोड़ा की ही सेवा सहकारी संस्था द्वारा वर्ष 2018-19 से समर्थन मूल्य पर किसानों से कुल खरीदे गये धान से 668 क्विंटल धान की घटी दर्ज की गई थी। इस मामले में कलेक्टर द्वारा कम पाई गई धान की कुल कीमत 11 लाख 62 हजार 320 रुपये का आधा हिस्सा 5 लाख 81 हजार 160 रुपये सेवा सहकारी संस्था से तथा आधा हिस्सा 5 लाख 81 हजार 160 रुपये पंकजम ट्रांसपोर्ट से वसूलने के आदेश दिये गये हैं।
इसी तरह आदिम जाति सेवा सहकारी समिति बिजौरी द्वारा वर्ष 2019-20 में उपार्जित किये गये गेहूं में से 97.50 क्विंटल गेहूं की घटी पाये जाने पर कुल 1 लाख 39 हजार 400 रुपये की वसूली के आदेश कलेक्टर न्यायालय द्वारा दिये गये हैं। इस राशि का आधा हिस्सा 69 हजार 700 रुपये समिति से तथा आधा हिस्सा 69 हजार 700 रुपये की राशि रीतेश रोडवेज बल्देवबाग से वसूला जायेगा।
सेवा सहकारी समिति बरखेड़ा के मामले में वर्ष 2019-20 उपार्जित गेंहू में से 99 क्विंटल गेंहू की घटी पाये जाने पर 1 लाख 82 हजार 160 रुपये की वसूली के आदेश में 91 हजार 80 रुपये समिति से और 91 हजार 80 रुपये रीतेश रोडवेज से जमा कराने के निर्देश कलेक्टर ्दवारा जारी किये। जबकि सेवा सहकारी समिति घाट सिमरिया के प्रकरण में 2019-20 में उपार्जित कुल मात्रा में से 503 क्विंटल गेहूं कम पाये जाने पर 20 लाख रुपये की वसूली के आदेश दिये गये हैं। इस प्रकरण में उपार्जन के बाद कम पाई गई गेहूं की इस मात्रा के लिए समिति और परिवहनकर्ता पंकजम ट्रांसपोर्ट दोनों को जिम्मेदार मानते हुए कलेक्टर ने दोनों से 10-10 लाख रुपये वसूलने के निर्देश दिये हैं।
एक अन्य मामले में कलेक्टर श्री शर्मा ने प्राथमिक साख समिति पिंडरई द्वारा वर्ष 2019-20 से उपार्जित किये गये गेहूं में से 503 क्विंटल गेहूं की घटी परिवहनकर्ता को दोषी मानते हुए पंकजम ट्रांसपोर्ट आगा चौक जबलपुर से प्राथमिक सेवा सहकारी समिति मर्यादित पिंडरई को कम पाये गये गेहूं की कुल कीमत 5 लाख 3 हजार 994 की राशि का भुगतान कराने के आदेश जिला आपूर्ति नियंत्रक को दिये हैं।
(48 days ago)
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